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सुभद्रा योजना : लाभार्थी 17 से कर सकेंगी आवेदन, पांच साल में 50,000 रुपये मिलेंगे

ओडिशा सरकार की ओर से घोषित सुभद्रा योजना की गाइडलाइन सोमवार को जारी की गयी. इसके मुताबिक, महिलाएं 17 सितंबर से आवेदन कर सकेंगी.

राउरकेला/भुवनेश्वर. ओडिशा में सुभद्रा योजना के लाभुक 17 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं. लाभार्थीा महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों, प्रखंड कार्यालय, सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्रों में जाकर आवेदन कर सकती हैं. इस योजना काे लेकर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने गत शनिवार को एसओपी जारी किया था. वहीं इसका योजना का लाेकार्पण करने के लिए आगामी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा आने का भी कार्यक्रम है. हालांकि, इस याेजना के लिए सुंदरगढ़ जिले के तीन अनुमंडल सदर, पानपोष व बणई में स्थित सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय की ओर से अब तक किसी प्रकार का प्रचार-प्रसार नहीं किया गया है. जिससे इन तीनों अनुमंडल की लाभार्थी महिलाओं तक अभी तक इस योजना की जानकारी भली-भांति नहीं पहुंच पायी है.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र.

किसे मिल सकता है योजना का लाभ

1.) योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को मिलेगा.

2.) आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष 10,000 रुपये होगी, जो दो किस्तों में वितरित की जायेगी.

3.) योजना के तहत सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जायेगा.

4.) अधिकतम डिजिटल लेनदेन करने वाली 100 महिलाओं (प्रति पंचायत) को 500 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी.

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सुभद्रा योजना का दिशानिर्देश जारी

राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग ने ‘सुभद्रा योजना’ की गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक, सुभद्रा योजना के लिए 21 साल से ज्यादा और 60 साल से कम उम्र की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं. इस योजना में आवेदन के लिए आधार कार्ड पर दी गयी जन्मतिथि मान्य होगी. वर्ष 2024-25 में आवेदन करने के लिए आयु गत एक जुलाई को 21 वर्ष से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होनी चाहिए. आवेदक का जन्म 02.07.1964 से पहले और 01.07.2003 के बाद का नहीं होना चाहिए. एक जुलाई 2024 को जिनकी उम्र 21 साल से कम और 60 साल से ज्यादा है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इसी तरह, जो लोग प्रति माह 1500 या प्रति वर्ष 18 हजार से अधिक की सहायता प्राप्त कर रहे हैं, वर्तमान या पूर्व में विधायक/सांसद रहे हैं, आयकर का भुगतान कर रहे हैं, वार्ड सदस्यों/पार्षदों के अलावा अन्य जन प्रतिनिधि हैं, केंद्र/राज्य सरकार की नौकरी या पेंशन मिल रही है या यदि आपके परिवार के पास पांट एकड़ सिंचित भूमि/10 एकड़ असिंचित भूमि है, तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

ऑनलाइन व ऑफलाइन भरे जा सकेंगे फॉर्म

सुभद्रा योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी व्यक्ति निर्धारित फॉर्म ऑफलाइन भर सकता है या सुभद्रा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्र, ब्लॉक कार्यालय और मो सेवा केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध हैं. आवेदक फॉर्म भरकर मो सेवा केंद्र पर जमा करेगी. पात्र लाभार्थियों को सुभद्रा एटीएम कार्ड मिलेगा. सभी पात्र लाभार्थियों को पांच साल में 50 हजार रुपये यानी साल में दो बार 5-5 हजार (कुल 10 हजार) रुपये मिलेंगे. साल में पहली किस्त रक्षा बंधन को और दूसरी किस्त 8 मार्च को मिलेगी. गाइडलाइन में कहा गया है कि प्रत्येक पंचायत से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाले 100 लोगों को अतिरिक्त 500 रुपये मिलेंगे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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