Pune Porsche Accident: नाबालिग आरोपी के पिता को कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा

Pune Hit And Run Case: पुणे हिट एंड रन केस में सुनवाई करते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपना फैसला सुना दिया है.

By ArbindKumar Mishra | May 23, 2024 2:11 PM
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Pune porsche accident: पुणे हिट एंड रन केस में सुनवाई करते हुए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी के पिता को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. आरोपी पर बालिग की तरह केस चलाने की अपील की गई थी. मालूम हो रविवार सुबह पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्श कार ने दो लोगों को रौंद डाला, जिससे दोनों की मौत हो गई. उस कार को 17 वर्षीय किशोर चला रहा था. इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 7,00 रुपये के मुचलके और उसके दादा द्वारा उसे बुरी संगत से दूर रखने के आश्वासन पर जमानत दी गई थी.

कार एक्सीडेंट मामले में नाबालिग के पिता गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के दौरान लोगों ने स्याही फेंकी

महाराष्ट्र के पुणे में अपनी तेज रफ्तार लग्जरी कार से दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचलने के आरोपी 17 वर्षीय लड़के के पिता को मंगलवार को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में लेने के कुछ घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया. जब आरोपी के पिता को पुलिस कोर्ट में पेश करने ले जा रही थी, उस समय लोगों ने उस पुलिस वैन पर स्याही से हमला किया. पुलिस ने तीन अन्य आरोपियों – अलग-अलग रेस्तरां के दो प्रबंधकों और एक मालिक को गिरफ्तार किया था. सभी को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

नाबालिग को शराब परोसने वाले दो रेस्तरां सील

महाराष्ट्र आबकारी विभाग ने पुणे जिला आयुक्तालय के आदेश पर मंगलवार को उन दो रेस्तरां को सील कर दिया, जिसने आरोपी नाबालिग को शराब परोसी गई थी.

पीड़ितों के परिजनों ने आरोपी नाबालिग और उसके माता-पिता को कड़ी सजा की मांग की

महाराष्ट्र के पुणे में मंगलवार को हुई कार दुर्घटना में जान गंवाने वालों के माता-पिता ने आरोपी लड़के के साथ-साथ उसके माता-पिता को उनके बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें कड़ी सजा देने की मांग की है. मध्य प्रदेश के अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा रविवार को पुणे में जिस मोटरसाइकिल से जा रहे थे, उसे एक तेज रफ्तार पोर्श कार ने टक्कर मार दी।इस हादसे में दोनों की मौत हो गई थी. अश्विनी की गमगीन मां ममता कोष्टा ने बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद जबलपुर में बताया, हमें उसकी शादी के बाद उसे पालकी में (दूल्हे के घर) विदा करना था, लेकिन अब हमें उसके शव को अर्थी पर ले जाने के लिए मजबूर किया गया.

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कर दिया था नाबालिग को जमानत पर रिहा

रविवार को किशोर न्याय बोर्ड ने जो आदेश सुनाया उसमें, आरोपी किशोर के दादा ने आश्वासन दिया है कि वह बच्चे को किसी भी बुरी संगत से दूर रखेंगे तथा उसकी पढ़ाई पर या कोई ऐसा व्यावसायिक पाठ्यक्रम कराने पर ध्यान देंगे जो उसके करियर के लिए उपयोगी हो. वह उस पर लगाई गई शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं इसलिए किशोर को जमानत पर रिहा करना उचित है. आदेश पारित करते हुए बोर्ड ने यह भी कहा कि किशोर को 7500 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किया जाता है और यह शर्त है कि उसके माता-पिता उसकी देखभाल करेंगे और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में कभी भी किसी अपराध में वह शामिल ना हो.

आरोपी को 300 शब्दों में निबंध लिखने की मिली थी सजा

न्यायालय ने उसे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाकर यातायात नियमों का अध्ययन करने तथा 15 दिनों के भीतर बोर्ड के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण देने का भी निर्देश दिया. आदेश में कहा गया था, किशोर सड़क दुर्घटनाओं और उनके समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा.

क्या है पूरा मामला

दरअसल पुलिस के अनुसार, शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि किशोर अपने दोस्तों के साथ रात साढ़े नौ से एक बजे के बीच दो होटलों में गया था और वहां उसने कथित तौर पर शराब पी थी. रविवार तड़के 17 वर्षीय किशोर ने कथित तौर पर नशे की हालत में अपनी पोर्श कार से मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को कुचल दिया था. जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई. pune porsche accident Victims

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