इन्हें भी मिलेगा 25 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त, सीएम अशोक गहलोत ने किया बड़ा ऐलान
राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का कहना है कि इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मात्र एक ही उद्देश्य है, स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाना. जानें इस योजना का किसे और कैसे मिलेगा लाभ
राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की चर्चा जोरों पर हो रही है. इस योजना को लेकर कुछ सुधार किया गया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना के तहत निःशुल्क पंजीकरण का दायरा सभी ई.डब्ल्यू.एस. (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) तक बढ़ाने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा है कि आठ लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों को चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रीमियम नहीं भरना होगा. सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित सभी वर्गों के आठ लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा.
राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर एक कार्यक्रम के दौरान उक्त घोषणा की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिये 425 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है. कार्यक्रम में 771 करोड़ रुपये के 249 कार्यों का ऑनलाइन शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया. उन्होंने 10 चिरंजीवी जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस और 25 मोबाइल फूड टेस्टिंग एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाने का काम किया.
प्रदेश की गहलोत सरकार का कहना है कि इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मात्र एक ही उद्देश्य है, स्वास्थ्य सेवा को सभी के लिए सुलभ और किफायती बनाना. सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से अब तक 1 करोड़ 35 लाख परिवार जुड़ चुके हैं. यही नहीं, इस योजना के तहत अब तक 15 लाख लोगों का कैशलेस इलाज भी किया जा चुका है.
कितने तक का होता है मुफ्त इलाज
आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना साल 2021 में लागू की थी जिसके बाद से लगातार लोगों को इस योजना से जोड़ा जा रहा है. शुरुआत में इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपये तक का कैशलेस/निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता था. इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 में इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का काम किया. 2023-24 के लिए इस राशि को बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का ऐलान प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया. इतना ही नहीं, अब तो हर चिरंजीवी परिवार को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा भी उपलब्ध कराया जाता है.
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किन रोगों का होता है इलाज
सरकारी नोटिफिकेशन की मानें तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 25 लाख तक के कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है. इस योजना के तहत लाभार्थी ब्लैक फंगस, कैंसर, पैरालाइसिस, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज करवाने में सक्षम हैं.
जानें योजना की खास बातें
-मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों में OPD और IPD की सेवाएं पूरी तरह से निशुल्क लोगों के लिए उपलब्ध करायी गयी है.
-मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत महंगी दवाइयां भी मुफ्त में रोगियों को दी जाती है.
-चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख की राशि का प्रावधान एक पॉलिसी वर्ष के लिए किया जाता है. इसके बाद दोबारा नया साल शुरू होने के बाद यह वापस शून्य होकर 25 लाख हो जाती है.
ऐसे करें अप्लाई?
-राजस्थान सरकार की ओर से दी जाने वाली ये सुविधा एक तरह से हेल्थ इंश्योरेंस है. चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ यदि आप लेना चाहते हैं तो आप खुद ऑनलाइन आवेदन करें. यही नहीं इसके लिए ई-मित्र के माध्यम से भी आवेदन करने में आप सक्षम हैं.
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इस योजना की बात करें तो इसके तहत मेडिकल टेस्ट कवरेज और फ्री इलाज की सुविधा सरकार की ओर से दी जा रही है. यह रोगियों की इलाज के लिए वरदान साबित हो रहा है. राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को इसका लाभ सरकार की ओर से दिया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना जरूरी है. यदि किसी के पास जन आधार कार्ड नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले जन आधार नामांकन करवाने की जरूरत होगी. इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://chiranjeevi.rajasthan.gov.in/ है जिसपर आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं.
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण हेतु किन दस्तावेज की जरूरत है जानें
-जन आधार कार्ड अथवा जन आधार के पंजीकरण रसीद का नंबर आपके पास होना चाहिए.
-आधार कार्ड का नंबर आपके पास होना चाहिए.
-मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए.
-परिवार के सभी सदस्यों का नाम और उम्र इस योजना के लिए जरूरी है.