Coronavirus Pandemic : राजस्थान में सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग 31 मार्च तक बंद, स्पा, क्लब, बार भी बंद रहेंगे

government offices closed till 31 march in rajasthan examinations cancelled. जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगमों एवं मंडलों में 31 मार्च तक बंद करने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से लोगों की जीवन रक्षा के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों एवं कॉलेज के विद्यार्थियों की समस्त परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.

By Mithilesh Jha | March 20, 2020 8:25 AM
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जयपुर : राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने कुछ आवश्यक सेवाओं (Emergency Services) से संबंधित विभागों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, राजकीय निगमों एवं मंडलों में 31 मार्च (31 March) तक बंद करने के निर्देश दिये हैं. इसके साथ ही राज्य में कोरोना वायरस (Coronavirus) से लोगों की जीवन रक्षा के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों एवं कॉलेज के विद्यार्थियों की समस्त परीक्षाओं को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बंद का मतलब अवकाश नहीं है. कार्मिकों को आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा. आगामी आदेश तक प्रदेश में स्पा, क्लब, बार आदि को बंद कर दिया जाये.

श्री गहलोत ने कोरोना वायरस से संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि इस महामारी से बचाव के लिए इटली से सबक लेते हुए सभी इंतजाम तत्परता के साथ सुनिश्चित किये जायें. उन्होंने कहा कि इस वायरस के फैलाव के लिए अगले दो सप्ताह विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं. ऐसे में इस बीमारी से जीतने के लिए हर व्यक्ति को जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी.

राजस्थान सरकार के आदेश में क्या?

एक सरकारी बयान के अनुसार, बैठक में तय किया गया कि सामान्यतः सभी राजकीय विभागों, निगमों एवं मंडलों के कार्यालयों में अत्यावश्यक कार्य होने पर ही आगंतुक आयें. बयान में कहा गया है, ‘चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, आयुर्वेद, ऊर्जा, सभी विद्युत निगम, जलदाय, स्वायत्त शासन, नगरीय निकाय, गृह एवं पुलिस, कारागार, गृह रक्षा एवं एफएसएल, वित्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आपदा प्रबंधन एवं सहायता, पंचायतीराज, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, कार्मिक (आवश्यक शाखाएं), परिवहन मय रोडवेज एवं अन्य शहरी बस निगम, जयपुर मेट्रो, सामान्य प्रशासन, स्टेट मोटर गैराज, विधि तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में बंद नहीं होगा. शेष विभागों में 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थिति देंगे तथा 50 प्रतिशत घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे. कार्मिक घर से ऑनलाइन कार्य भी कर सकेंगे.’

बंद का मतलब अवकाश नहीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बंद का मतलब अवकाश नहीं है. कार्मिकों को आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा. श्री गहलोत ने निर्देश दिये कि आगामी आदेश तक प्रदेश में स्पा, क्लब, बार आदि को बंद कर दिया जाये.

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