Rajasthan: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने आज यूए(पी) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत राजस्थान के जयपुर और कोटा में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) संगठन के दो कार्यालयों को अटैच किया. राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में हाउस नंबर-2 में स्थित पीएफआई का कार्यालय भी शामिल है.
इससे पहले, राजस्थान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की संदिग्ध गतिविधियों और हिंसक एजेंडे के मामले में एनआईए ने सोमवार को दो आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश किया था. एनआईए ने कोटा में रहने वाले मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ और बारां के निवासी सादिक सर्राफ पर आईपीसी की धारा 120बी, 153ए और यूएपीए की धारा 13, 17, 18, 18ए और 18बी के तहत आरोप लगाए गए हैं.
The properties attached by the National Investigation Agency today include the PFI office located at House no. 256, near Punjab National Bank, Moti Dungari Road, District- Jaipur, Rajasthan and PFI Office, near Arakeen Badi Masjid, Madrasa Furkania, Lalji Ghati Ladpura Kota,…
— ANI (@ANI) March 24, 2023
एनआईए ने आरोपी मोहम्मद आसिफ और सादिक सर्राफ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. जांच एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में लिखा है, दोनों आरोपी पीएनआई के प्रशिक्षित सदस्य हैं और मुस्लिम युवाओं को पीएमआई में भर्ती करने और फिर उनसे हिंसक घटनाओं को अंजाम दिलाने का काम कराते थे. आरोप है कि मोहम्मद आसिफ और सादिक पीएफआई में मुस्लिम युवाओं को भर्ती करने के लिए उनका ब्रेनवॉश किया करते थे तथा उन्हें विश्वास दिलाते थे कि भारत में इस्लाम खतरे में है. इसकी रक्षा के लिए हमें काम करना होगा और 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित करना है. इसके लिए पीएफआई के साथ ज्यादा-ज्यादा लोगों का जुड़ना जरूरी है. युवाओं को भर्ती करने के साथ ही उन्हें हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाती थी. साथ ही अन्य तरीकों से भी प्रशिक्षित किया जाता था.