राजस्थान के एक पूर्व विधायक को प्रशासनिक अधिकारी पर रिवॉल्वर तानना भारी पड़ गया है. झालावाड़ जिले की एडीजे कोर्ट ने बीजेपी नेता व पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा (Kanwarlal Meena) को तीन साल की जेल और जुर्माना की सजा सुनायी है. पूर्व विधायक पर अकलेरा उपखंड के तत्कालीन उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता पर रिवॉल्वर तानने व जान से मारने की धमकी का आरोप था. जो करीब 15 साल पुराना मामला था. फैसला आने के बाद भाजपा नेता की गिरफ़्तारी कर ली गई है.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, मनोहरथाना विधानसभा क्षेत्र से पूर्व में विधायक रहे कंवरलाल मीणा 2005 के एक मामले में दोषी पया गया है. उन्होंने तत्कालीन उपखंड अधिकारी रामनिवास मेहता से एक कहासुनी के दौरान उनपर रिवाल्वर तान दी थी. साथ ही उनको जान से मारने की धमकी भी दी गई थी. इस मामले में एसीजेएम कोर्ट मनोहरथाना ने संदेह का लाभ देकर वर्ष 2018 में कंवरलाल मीणा को बरी कर दिया था. जिस फैसले को एडीजे कोर्ट अकलेरा में चुनौती देकर अपील की गई थी.
एडीजे कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद सोमवार को अपना फैसला सुनाया है. जिसमें निचली अदालत के फैसले को पलट दिया गया है. डीजे असीम कुलश्रेष्ठ ने सबूतों और और गवाहों के बयान के आधार पर पूर्व विधायक को इस मामले में दोषी करार दिया है.
अदालत ने सरकारी कामकाज में बाधा डालने के लिए 2 साल की सजा तय की है. साथ ही जान से मारने की धमकी देने एवं 3 पीडीपीपी एक्ट के मामले में 3 साल की सजा व जुर्माना तय किया है. फैसला सुनाने के बाद विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया है. जेल ले जाने से पहले अस्पताल में उनका कोरोना जांच कराया गया.
Posted By: Thakur Shaktilochan