21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

प्रेग्नेंसी के 27वें सप्ताह में नाबालिग को गर्भपात की इजाजत, राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

पीड़ित महिला में गर्भपात कराने को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी दी थी. कोर्ट ने पूरे मामले को लेकर एक मेडिकल टीम गठित कर रिपोर्ट सौंपने को कहा. जिसके बाद महाधिवक्ता ने अदालत में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि बिना जोखिम के पीड़िता का गर्भपात किया जा सकता है.

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता एक नाबालिग को 27वें हफ्ते में गर्भपात की अनुमति दी है. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने के पहले गठित मेडिकल टीम की रिपोर्ट को देखा उसके बाद पीड़िता को गर्भपात की अनुमति दी. गौरतलब है कि हाईकोर्ट में प्रदेश के महाधिवक्ता मनीष व्यास ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी. जिसके आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया.

क्या है महाधिवक्ता की रिपोर्ट: गौरतलब है कि पीड़ित महिला में गर्भपात कराने को लेकर कोर्ट में अर्जी दी थी. जिसके बाद पूरे मामले को एक मेडिकल टीम गठित कर रिपोर्ट सौंपने को कोर्ट ने कहा. जिसके बाद महाधिवक्ता ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि बिना जोखिम के पीड़िता का गर्भपात किया जा सकता है.

कोर्ट ने क्या कहा: हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विनीत कुमार माथुर ने मामले पर कहा कि अनचाहे गर्भ के कारण पीड़िता काफी मानसिक आघात झेलनी पड़ी है. ऐसे में उसे गर्भपात कराने का अधिकार है. कोर्ट ने डॉक्टरों को भी गर्भपात के दौरान पूरी सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है. बता दें, पीड़िता ने कोर्ट से जरूरी चिकित्सा देखभाल की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी.

गर्भपात को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश: गौरतलब है कि बीते कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट गर्भपात को लेकर आदेश जारी किया था. अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश की सभी महिलाओं को गर्भपात का पूरा अधिकार है. चाहें वो विवाहित महिला हों या अविवाहित. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट के तहत 24 सप्ताह में गर्भपात का अधिकार सभी महिला को है. 

Also Read: श्रद्धा मर्डर केस: आरोपी आफताब की रिमांड चार दिन बढ़ी, दिल्ली पुलिस को मिली पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें