SSC Recruitment Case : 26 हजार नौकरियां रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टली
SSC Recruitment Case : एसएससी मामले की सुनवाई सोमवार की बजाय मंगलवार को होगी.पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नौकरी से बर्खास्तगी पर रोक नहीं लगाई थी.
SSC Recruitment Case : सुप्रीम कोर्ट में 26 हजार नौकरियां रद्द करने के मामले में आज सुनवाई टल गई है. एसएससी (SSC) मामले की सुनवाई सोमवार की बजाय मंगलवार को होगी. गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को शीर्ष अदालत में होनी थी. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नौकरी से बर्खास्तगी पर रोक नहीं लगाई थी. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने योाय और अयोग्य उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को इस मामले पर विस्तृत सुनवाई होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को कानूनी मदद देने की बात कही थी जो इसके हकदार हैं.
हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2016 की भर्ती प्रक्रिया के पूरे पैन
हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल 2016 की भर्ती प्रक्रिया के पूरे पैनल को रद्द कर दिया था. न्यायमूर्ति देबांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ के फैसले के परिणामस्वरूप, 25,753 शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था. राज्य 48 घंटे के भीतर फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट चला गया. राज्य और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी वहां मामले दायर किए. कुछ बेरोजगार सुप्रीम कोर्ट भी गये. सुप्रीम कोर्ट के जजों की पीठ सोमवार को इससे जुड़े करीब 10 मामलों की एक साथ सुनवाई करने वाली थी लेकिन आज की सुनवाई टल गई .
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चुनाव प्रचार के दौरान योग्य लोगों को कानूनी मदद देने की घोषणा की
प्रधानमंत्री ने राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान योग्य लोगों को कानूनी मदद देने की घोषणा की. उन्होंने शुक्रवार को बर्दवान में बैठक से कहा, ”बीजेपी उन लोगों को कानूनी मदद देगी जो इसके हकदार हैं. मैंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कानूनी सहायता सेल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने को कहा है. जो लोग उचित दस्तावेज होने के बावजूद भ्रष्टाचार के शिकार हैं, उन्हें उस सेल से मदद की जाएगी. उन्होंने आगे कहा, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्हें सजा दी जाएगी.