मुजफ्फरनगर दंगों के तीन आरोपियों का जमानत आग्रह खारिज
मुजफ्फरनगर : एक स्थानीय अदालत ने दंगा संबंधी हत्या के एक मामले के तीन आरोपियों का जमानत के लिए आग्रह आज खारिज कर दिया. जिल सत्र जज विजय लक्ष्मी ने कल आरोपियों नीरज, रामपाल और उपेन्द्र का जमानत के लिए आग्रह यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें जमानत देने का सवाल ही नहीं […]
मुजफ्फरनगर : एक स्थानीय अदालत ने दंगा संबंधी हत्या के एक मामले के तीन आरोपियों का जमानत के लिए आग्रह आज खारिज कर दिया. जिल सत्र जज विजय लक्ष्मी ने कल आरोपियों नीरज, रामपाल और उपेन्द्र का जमानत के लिए आग्रह यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उन्हें जमानत देने का सवाल ही नहीं उठता.
तीनों आरोपियों को पिछले साल जिले के बहावडी गांव में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान हत्या और दंगे के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अभियोजन पक्ष के अनुसार, हिंसा के दौरान दंगाइयों ने कुछ मकानों को आग लगा दी थी और सगीर नामक एक व्यक्ति मारा गया था.
घटना के सिलसिले में पुलिस ने कई व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जिले में हुए दंगों की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने भी दंगा और एक व्यक्ति की मौत के मामले में तीनों की संलिप्तता पाई थी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और शामली सहित आसपास के जिलों में पिछले साल सितंबर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिनमें करीब 60 व्यक्ति मारे गए और हजारों विस्थापित हो गए थे.