मुजफ्फरनगर दंगे में अदालत ने खारिज की आरोपी की जमानत याचिका

मुजफ्फरनगर: पिछले साल उत्‍तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में हत्या के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने आज खारिज कर दिया. जिला सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने दंगा आरोपी हेम सिंह की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं. अभियोजन पक्ष के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 5, 2014 2:18 PM

मुजफ्फरनगर: पिछले साल उत्‍तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में हत्या के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका को एक स्थानीय अदालत ने आज खारिज कर दिया.

जिला सत्र न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने दंगा आरोपी हेम सिंह की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दंगाईयों की भीड ने नजर मोहम्मद नामक व्यक्ति की हत्या 7 सितंबर 2013 को उस समय कर दी थी, जब वह जिले के रहमतपुर गांव लौट रहा था. मृतक के बेटे दीन मोहम्मद ने हेम सिंह समेत कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

जांच के दौरान विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पाया कि हत्या के इस मामले में हेम सिंह की संलिप्तता थी.

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