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जबरन धर्म परिवर्तन और बलात्कार मामला हुआ बंद

मुजफ्फरनगर:28 वर्षीय महिला के कथित अपहरण,बलात्कार, और धर्म परिवर्तन मामले को पुलिस ने बंद कर दया है. महिला ने इस मामले में बयान दिया है कि वो आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गयी थी. न्यायालय में पीडिता द्वारा दिये गये बयान के आधार पर इस मामले के जांच अधिकारी समरजित सिंह कौर ने अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 12, 2014 4:34 PM

मुजफ्फरनगर:28 वर्षीय महिला के कथित अपहरण,बलात्कार, और धर्म परिवर्तन मामले को पुलिस ने बंद कर दया है. महिला ने इस मामले में बयान दिया है कि वो आरोपी के साथ अपनी मर्जी से गयी थी.

न्यायालय में पीडिता द्वारा दिये गये बयान के आधार पर इस मामले के जांच अधिकारी समरजित सिंह कौर ने अदालत में पीडिता के रिकार्ड बयान के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता सीआपीसी की धारा 169 के तहत कल दायर रिपोर्ट में बताया कि आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है

पीड़िता के मुताबिक वह स्वयं भाग गयी थी आरोपी ने उसका अपहरण नहीं किया था.वह नौ जुलाई को अपने प्रेमी मुकीम अहमद के साथ भाग गयी थी. आरोपी शामली जिले के थाना भवन टॉन का रहनेवाला है और लडकी से भिन्न समुदाय का है.

पीडिता के पिता ने पीड़िता के प्रेमी मुकीम और उसके परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि उसके बेटी का थाना भवन टॉउन से अपहरण कर लिया गया है.

इस घटना के बाद थाना भवन क्षेत्र में तनाव फैल गया था और कई प्रदर्शन हुये थे.तनाव का देखते हुये युगल ने उच्च न्यायालय से पुलिस संरक्षण की मांग की थी. उच्च न्यायालय ने पुलिस को सीआपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करने को कहा था.

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद महिला को अदालत में पेश किया गया और उसने अदालत में कहा कि वह व्यस्क है और अपने प्रेमी के साथ मर्जी से भागी थी.

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