अलीगढ़ में 5088 अपात्रों ने लौटाए राशन कार्ड, अब भी सामने न आने वालों को दिया सप्ताह भर का दिया अल्टीमेटम
अगर अपात्र लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए, तो उनसे भारी वसूली की जाएगी. जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकांत पांडेय ने बताया कि अलीगढ़ डीएम सेल्वा कुमारी जे. के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत जनपद की 5 तहसीलों में अब तक 5088 राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं.
Aligarh News: अलीगढ़ की 5 तहसीलों में 5088 अपात्र राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड सरेंडर कर दिए हैं. बचे हुए अपात्र राशन कार्डों को सरेंडर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है. अगर अपात्र लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किए, तो उनसे भारी वसूली की जाएगी. जिला पूर्ति अधिकारी शिवाकांत पांडेय ने बताया कि अलीगढ़ डीएम सेल्वा कुमारी जे. के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत जनपद की 5 तहसीलों में अब तक 5088 राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं.
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किस तहसील से कितने सरेंडर…
तहसील कोल में 701
इगलास में 810
अतरौली में 831
खैर में 380
गभाना में 705
शहर के सिविल लाइन में 1210
नगर क्षेत्र में 451
सप्ताह भर का दिया अल्टीमेटम
अभी भी भारी संख्या में अपात्र राशन कार्ड धारकों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा है. ऐसे कार्ड धारकों को 1 सप्ताह के अंदर अपने नजदीकी क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय या जिला पूर्ति कार्यालय में जाकर अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का अल्टिमेटम दिया है. वरना उनका राशन कार्ड निरस्त करने के साथ-साथ वसूली भी होगी.
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ये आते हैं अपात्र राशन कार्ड धारक में
यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है, परिवार के किसी सदस्य के स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एयर कंडीशनर, 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि, नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक का स्व अर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फ्लैट एवं ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कारपेट एरिया का व्यवसायिक स्थान है, ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय 2 लाख वार्षिक से अधिक है और नगरीय क्षेत्र के ऐसे परिवार जिसकी समस्त स्रोतों की आय 3 लाख वार्षिक से अधिक है, ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शास्त्र लाइसेंस, सरकारी नौकरी या पेंशनभोगी परिवार अपात्र की श्रेणी में आते हैं.
रिपोर्ट : चमन शर्मा