अमित शाह के कथित घृणा भाषण में शिकायतकर्ता को नोटिस
मुजफ्फरनगर (उप्र) : अप्रैल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान नफरत फैलाने वाला एक कथित भाषण देने के मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को पुलिस द्वारा क्लीन चिट दिये जाने पर एक स्थानीय अदालत ने शिकायतकर्ता को एक नया नोटिस जारी कर कहा है कि यदि कोई ऐतराज है तो उसे दर्ज कराया […]
मुजफ्फरनगर (उप्र) : अप्रैल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान नफरत फैलाने वाला एक कथित भाषण देने के मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को पुलिस द्वारा क्लीन चिट दिये जाने पर एक स्थानीय अदालत ने शिकायतकर्ता को एक नया नोटिस जारी कर कहा है कि यदि कोई ऐतराज है तो उसे दर्ज कराया जाए. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीता राम ने तत्कालीन सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) बाबू राम को नोटिस जारी कर उन्हें इस क्लीन चिट के खिलाफ यदि कोई आपत्ति हो, तो उसे दर्ज कराने को कहा है.
पुलिस ने पिछले हफ्ते हफ्ते अदालत में एक आखिरी रिपोर्ट दाखिल कर कहा था कि शाह के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है. अभियोजन के मुताबिक पुलिस ने ककरीली पुलिस थाना में भाजपा प्रमुख के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया था कि उन्होंने जिले के बटवार गांव में कथित तौर पर भडकाउ भाषण दिया है. पुलिस की आखिरी रिपोर्ट अदालत में लंबित है. अदालत ने इस मामले में कोई ऐतराज दर्ज कराने के लिए एक मार्च की तारीख तय की है. शिकायतकर्ता को कोई ऐतराज दर्ज कराने के लिए अवसर दिए जाने के बाद आखिरी रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी.