भाई की हत्या के आरोपी सगे भाई और भाभी को आजीवन कारावास

बहराइच:उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत ने लगभग सात वर्ष पूर्व अपने ही भाई की हत्या कर डालने के मामले में सगे भाई और भाभी को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2007 में पयागपुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव में ज्ञान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 13, 2014 12:42 PM

बहराइच:उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत ने लगभग सात वर्ष पूर्व अपने ही भाई की हत्या कर डालने के मामले में सगे भाई और भाभी को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, वर्ष 2007 में पयागपुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ गांव में ज्ञान प्रकाश श्रीवास्वत की उसके ही सगे भाई ओमप्रकाश और भाभी बबली ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी. मृतक की पत्नी ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वशिष्ठ ने ओमप्रकाश और उसकी पत्नी बबली को हत्या का दोषी मानते हुए कल आजीवन कारावास तथा बीस..बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

Next Article

Exit mobile version