Agra: ताजनगरी में पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एसिड अटैक के मामले में आरोपी के खिलाफ थाना एत्माद्दौला में मुकदमा दर्ज किया गया है. एनजीओ के माध्यम से पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर के सामने अपनी पीड़ा रखी थी, जिसके बाद 20 साल बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई. पीड़ित के मुताबिक परिवार के दबाव के चलते उस समय वह शिकायत नहीं कर पाई, लेकिन अब उसने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की. पुलिस मामले में विवेचना कर कार्रवाई की बात कह रही है.
थाना एत्माद्दौला क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने बहन के देवर आरिफ पुत्र हनीफ के खिलाफ एसिड अटैक का मुकदमा दर्ज कराया है. 34 वर्षीय महिला का आरोप है कि 20 साल पहले जब वह 14 साल की थी, तब अलीगढ़ में अपनी बहन के घर गई हुई थी. जहां पर उसकी बहन के देवर आरिफ ने 7 सितंबर 2002 को रात करीब आठ बजे तेजाब डाल दिया था, जिससे उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह से जल गया था.
महिला ने बताया कि इस घटना के बाद जब उसने घरवालों से शिकायत के लिए कहा तो परिजनों ने उस पर शिकायत नहीं करने का दबाव डाला और उसे आगरा ले आए. इसके बाद से अब तक वह परिवार के दबाव के चलते शिकायत नहीं कर पाई.
पीड़ित महिला ने बताया कि अब उसने अपनी बहन के देवर आरिफ के खिलाफ आगरा के पुलिस कमिश्नर प्रीतिंदर सिंह को शिकायत दी. इसके बाद उनके निर्देश पर थाना एत्माद्दौला में आरोपी के खिलाफ एसिड अटैक के अंतर्गत धारा 326 ए में मुकदमा दर्ज किया गया है.
थाना एत्माद्दौला प्रभारी राजकुमार ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में विवेचना की जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.