राजा भैया को लगा करारा झटका, पार्टी के टिकट पर MLC चुनाव लड़ रहे अक्षय प्रताप सिंह भेजे गए जेल, सुनवाई कल

एमएलसी चुनाव लड़ रहे उनके करीबी और जनसत्‍ता दल लोकतांत्रिक के उम्‍मीदवार अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. बुधवार को उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा. अक्षय प्रताप को गलत पते पर रिवॉल्‍वर रखने के आरोप में दोषी ठहराया जा चुका है.

By Prabhat Khabar News Desk | March 22, 2022 3:16 PM

Lucknow News: यूपी के चर्चित और बाहुबली नेताओं में शुमार एवं प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को करारा झटका लगा है. दरअसल, एमएलसी चुनाव लड़ रहे उनके करीबी और जनसत्‍ता दल लोकतांत्रिक के उम्‍मीदवार अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. बुधवार को उनकी सजा का ऐलान किया जाएगा. अक्षय प्रताप को गलत पते पर रिवॉल्‍वर रखने के आरोप में दोषी ठहराया जा चुका है. बताया जा रहा है कि राजा भैया की पार्टी की ओर से एहतियातन दो और पर्चे भी खरीदे गए थे. इनमें से एक अक्षय प्रताप सिंह की पत्‍नी के नाम से था.

Also Read: अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ी, यूपी में योगी सरकार की दिक्कत बढ़ाने को बने रहेंगे करहल से विधायक
1997 के मामले अब हो रही कार्रवाई

बता दें कि 6 सितंबर, 1997 को अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ नगर कोतवाली में एसआई डीपी शुक्ला ने एक मुकदमा दर्ज कराया था. इस संबंध में एसआई अशरफीलाल ने रिपोर्ट दी थी. एफआईआर में कहा गया था कि जामो बेती कुंडा के अक्षय प्रताप सिंह ने शहर में रोडवेज बस अड्डे के पते पर शस्त्र लाइसेंस लिया है. जांच में पता सही नहीं पाया गया है, जो कि कानूनन जुर्म है. इसी मामले में अब उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है. चूंकि, वे राजा भैया की पार्टी जनसत्‍ता दल के टिकट पर एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे. ऐसे में यह राजा भैया के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

Also Read: होली से पहले राजा भैया को तगड़ा झटका, सबसे करीबी माने जाने वाले अक्षय प्रताप सिंह कोर्ट से दोषी करार
राजस्व कर्मियों पर भी गिरेगी गाज

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रतापगढ़ की एमपी/एमएलए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अक्षय प्रताप सिंह को पुलिस कस्‍टडी में लेने का आदेश दिया था. इसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है. अक्षय प्रताप सिंह पर पिछले दिनों अदालत ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में दोषी ठहराया था. 23 मार्च यानी बुधवार को इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें उन्हें सजा सुनाई जाएगी. इस मामले में अदालत ने पुलिस अफसरों व राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं.

Next Article

Exit mobile version