Aligarh News: सीएए के विरोध में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा में गोली लगने से मौहम्मद तारिक की मौत के चर्चित तारिक हत्याकांड मामले में निरुद्ध विनय वार्ष्णेय समेत तीनों आरोपितों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. जिला जज डॉ बब्बू सारंग की अदालत ने 23 फरवरी 2020 को नागरिक संशोधन कानून के विरोध में हुए मौहम्मद तारिक की हत्याकांड में तीनों आरोपित विनय वार्ष्णेय, त्रिलोकी, सुरेंद्र वार्ष्णेय को गवाहों के पक्षद्रोही होने पर दोषमुक्त कर दिया है.
सीएए के विरोध में अलीगढ़ के ऊपर कोर्ट पर बाबरी मंडी में साम्प्रदायिक हिंसा में मौहम्मद तारिक गोली लगने से घायल हो गए थे. मौहम्मद तारिक के भाई शारिक ने विनय वार्ष्णेय, त्रिलोकी, सुरेंद्र वार्ष्णेय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. विनय वार्ष्णेय को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था. एक दिन बाद विनय वार्ष्णेय को एटा जेल शिफ्ट कर दिया था. उसके 1 दिन बाद मोहम्मद तारीख की जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई थी, इसको लेकर के मामला आगे बढ़ा.