आजम खां की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद HC ने लगाई रोक, जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी मशीन मिलने का है मामला
गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खां ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हालांकि, जौहर विश्वविद्यालय में खोदाई के दौरान सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खान के करीबियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है.
Azam Khan Today News: समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. जौहर विवि में खोदाई के दौरान सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खां समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.
77 एफआईआर में राहत की याचिका खारिज
इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए आजम खां ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हालांकि, जौहर विश्वविद्यालय में खोदाई के दौरान सरकारी मशीन मिलने के मामले में आजम खान के करीबियों को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने आजम के करीबी जकी उर रहमान अली हसन और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम पर यूपी सरकार की ओर से दर्ज कराई गई 77 एफआईआर को रद कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
क्या है मामला?
दरअसल, कुछ दिनों पहले रामपुर के मौलाना जौहर अली विश्विद्यालय में जेसीबी से खुदाई के दौरान नगर पालिका की सफाई मशीन मिली थी. इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत सात लोगों के खिलाफ वाकर अली खान नाम के व्यक्ति की शिकायत पर धारा 409, 120-B और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम धारा 2 और 3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही एफआईआर रद्द करने की मांग की थी.