Uttar Pradesh News: बसपा के पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने बसपा के पूर्व एमएलसी और उनके चारों बेटों की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. इसके साथ कोर्ट ने बेनामी संपत्ति पर सहारनपुर पुलिस की सीज करने की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है. यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने दिया है. बता दें कि गुरूवार को सहारनपुर पुलिस ने हाजी इकबाल के बेटे अलीशान को दिल्ली से गिरफ्तार किया था.
हाईकोर्ट ने सहारनपुर प्रशासन की गैंगस्टर एक्ट के तहत बेनामी संपत्ति सीज करने की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है. बता दें कि इससे पहले खनन माफिया हाजी इकबाल के कई करीबियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. इस बीच पुलिस ने गुरुवार उसके बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस ने इसे बहुत बड़ी कामयाबी भी बतायी थी. बता दें कि हाजी इकबाल के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया हुआ है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही हाजी इकबाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही मेरठ में पुलिस ने हाजी इकबाल की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति ज़ब्त कर बड़ी कार्रवाई थी. पुलिस ने कार्रवाई के दौरान गोदाम से कटे वाहन और उनके स्पेयर पार्टस भी बरामद किए थे. जब्त की गई संपत्ति की कुल अनमानित कीमत 8 करोड़ रुपए बताई गयी. दरअसल, पुलिस इससे पहले भी हाजी इकबाल की संपत्ति जब्ती कर चुकी है. बता दें कि फिलहाल, गैंगस्टर एक्ट की अलग-अलग धाराओं में इकबाल और उसके बेटे जेल में बंद है.