UP Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में एक नया मोड़ आ गया. उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के लिए 6800 पदों पर होने जा रही भर्ती पर रोक लगा दी है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ के समक्ष हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी 6800 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त चयन सूची को चुनौती दी गई है. राज्य सरकार ने बीती 5 जनवरी को 6800 अभ्यर्थियों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय किया था, जिसको लेकर फिर मामला कोर्ट पहुंच गया.
अदालत ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा कि इस मामले में क्या करना है, यह राज्य सरकार तय करे क्योंकि उसी ने यह स्थिति पैदा की है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उक्त विज्ञापन के क्रम में 69 हजार से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्त नहीं की जा सकती है. यह आदेश जस्टिस राजन रॉय की एकल पीठ ने अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर पारित किया. बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने दो साल पहले सहायक शिक्षकों की भर्ती निकाली थी. पिछले साल भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी लेकिन कटऑफ को लेकर विवाद हो गया था. कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.
आपको बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी. छह जनवरी 2019 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी. इनमें 4,10,440 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी और 21 हजार 26 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी.