अवैध उत्खनन मामले में हाईकोर्ट ने दिया दो जिलाधिकारियों को निलंबित करने का आदेश
इलाहाबाद : अवैध खनन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के जिलाधिकारी राजीव रौतेला और कानपुर देहात के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को निलंबित करने के आदेश दिये हैं. जानकारी के मुताबिक, रामपुर में कोसी नदी में अवैध खनन के मामले में रामपुर के तत्कालीन दो जिलाधिकारियों राजीव रौतेला और राकेश कुमार सिंह को निलंबित […]
इलाहाबाद : अवैध खनन मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के जिलाधिकारी राजीव रौतेला और कानपुर देहात के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को निलंबित करने के आदेश दिये हैं. जानकारी के मुताबिक, रामपुर में कोसी नदी में अवैध खनन के मामले में रामपुर के तत्कालीन दो जिलाधिकारियों राजीव रौतेला और राकेश कुमार सिंह को निलंबित करने का आदेश दिया है. मालूम हो कि दोनों जिलाधिकारी वर्तमान में क्रमश: गोरखपुर और कानपुर देहात में तैनात हैं. गोरखपुर में राजीव रौतेला और कानपुर देहात में राकेश कुमार सिंह जिलाधिकारी के तौर पर तैनात हैं. साथ ही हाईकोर्ट ने सूबे के मुख्य सचिव से 16 जनवरी तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.
Allahabad High Court ordered the suspension of Gorakhpur DM Rajeev Rautela and Kanpur Dehat DM Rakesh Kumar Singh in connection with an illegal mining case. (file pic) pic.twitter.com/dAL2Vt7ZCI
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 14, 2017
मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी भोसले और न्यायाधीश एमके गुप्ता की बेंच ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि गोरखपुर के जिलाधिकारी राजीव रौतेला और कानपुर देहात के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह को निलंबित किया जाये. साथ ही अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच कर विभागीय कार्रवाई की जाये.