इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 70,000 से अधिक सहायक शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया को आवेदकों की योग्यता के आधार पर पूरा किया जाए.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि 31 मार्च, 2014 तक चयन की प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए. अदालत ने शिव कुमार पाठक तथा कुछ अन्य लोगों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.