मोदी के निर्वाचन के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
इलाहाबाद : वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. अब इस मुद्दे पर कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा. यह याचिका कांग्रेस के वर्तमान […]
इलाहाबाद : वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया है. अब इस मुद्दे पर कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा.
यह याचिका कांग्रेस के वर्तमान विधायक अजय राय ने दायर की है जो 2014 आम चुनावों में वाराणसी से मोदी के खिलाफ पार्टी के उम्मीदवार थे और इसमें उनकी हार हुई थी. राय ने मोदी के निर्वाचन को चुनौती देकर आरोप लगाया कि उनके नामांकन पत्र में विरोधाभास है और उनके प्रचार अभियान में खर्च हुआ धन तय सीमा से अधिक है एवं मतदाताओं को मुफ्त उपहार के जरिये ‘‘रिश्वत” दी गई.
उन्होंने आरोप लगाया कि ‘‘हर हर मोदी” जैसे नारों से धार्मिक भावनाएं आहत हुईं. इन नारों के जरिये लोगों से हिन्दू शान के नाम पर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की. राय इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे और उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी. इस चुनाव में मोदी के खिलाफ निकटतम प्रतिद्वंद्वी आप के अरविंद केजरीवाल थे.
वरिष्ठ भाजपा नेता और अतिरिक्त सालिसिटर जनरल सत्यपाल जैन के नेतृत्व में मोदी की वकीलों की टीम ने याचिका की विचारणीयता पर सवाल उठाए और प्रार्थना की कि इस याचिका को भारी जुर्माने के साथ खारिज किया जाए.