MP-MLA कोर्ट से माफिया अतीक अहमद को झटका, 3 केस में जमानत अर्जी खारिज

पूर्व सांसद अतीक अहमद को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने तीन मामलों में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

By Prabhat Khabar News Desk | March 5, 2022 9:44 PM
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प्रयागराज. विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट ने हत्या और हत्या के प्रयास मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. यह आदेश विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए दिनेश चंद्र शुक्ला ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विरेंद्र कुमार सिंह गोपाल एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार वैश्य और आरोपी के अधिवक्ता को सुनकर दिया.

अतीक की ओर से तीन मामलों में दाखिल की गई थी जमानत याचिका

पूर्व सांसद अतीक अहमद के अधिवक्ता की ओर से तीन मामलों में जमानत याचिका दाखिल की गई थी. प्रथम वादिनी ने मकान के विवाद में अतीक पर मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की पैरवी उसका बेटा जितेन्द्र कुमार उर्फ मुन्ना करता था.11 जुलाई 2016 को सूबेदार गंज टैंक डिपो के पास अशरफ रमेश पाल एवं अन्य लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी.

दूसरा मामला वादिनी जयश्री ने पंजीकृत कराया था कि जमीन के लिए उसे धमकी दिया जाता था, उसके लड़के नरेंद्र कुमार कुशवाहा को गोली मारकर घायल किया गया था. वहीं, तीसरा मामला अलकमा एवं सुरजीत हत्याकांड से संबंधित है. तीनों मामले धूमनगंज थाने से संबंधित है. अतिक्रमण कर योगिता ने कोर्ट के सामने जमानत अर्जी पेश करते हुए कहा कि तीनों मामले राजनैतिक रंजिश से कारण दर्ज कराए गए हैं. अपराधिक इतिहास और घटना की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया और जमानत अर्जी खारिज कर दी.

रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी, प्रयागराज

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