16.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

नाबालिग से शोषण मामले में BJP विधायक रामदुलार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट, 23 जनवरी को पेश करने का आदेश…

भाजपा के सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा से विधायक रामदुलार के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वांरट जारी किया है. मामला वर्ष 2014 में नाबालिग के शोषण का है. इसमें पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. भाजपा विधायक के लगातार गैरहाजिर होने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.

Lucknow: प्रदेश के सोनभद्र जनपद में आठ वर्ष पूर्व नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपी दुद्धी विधायक रामदुलार के विरुद्ध गुरुवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने कई तिथियों से कोर्ट में हाजिर न आने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. साथ ही कड़ा रुख अपनाते हुए दुद्धी विधायक रामदुलार को गिरफ्तार कर 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश सोनभद्र एसपी को दिया है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 4 नवंबर 2014 को शाम 7 बजे उसकी नाबालिग बहन रोती हुई आई और पूछने पर बताया कि उसके साथ गलत कार्य किया गया है. बहन ने बताया कि प्रधान पति रामदुलार (वर्तमान में दुद्धी विधायक हैं) ने कई बार डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया. डर की वजह से उसने परिजनों को नहीं बताया. आज भी शौच जाने के समय उसने उसके साथ गलत काम किया. किसी तरह से वह भागकर आई.

इस तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू ​की, जिसमें पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. इसी मामले में विधायक रामदुलार के बयान के लिए तारीख तय थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सत्यप्रकाश त्रिपाठी और दुद्धी विधायक के अधिवक्ता रामवृक्ष तिवारी उपस्थित हुए.

Also Read: कुश्ती में मचे घमासान के बाद बृजभूषण के समर्थन में पदाधिकारी, SP ने मांगा इस्तीफा, लखनऊ SAI सेंटर में सन्नाटा

इस दौरान 10 जनवरी, 17 जनवरी व 19 जनवरी को भी बीमारी का हवाला देकर अधिवक्ता के जरिए प्रा​र्थना पत्र दिया गया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर. साथ ही कड़ा रुख अपनाते हुए दुद्धी विधायक रामदुलार के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 23 जनवरी को कोर्ट में हाजिर कराने का आदेश सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक को दिया है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें