Azam Khan Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से तीन साल की सजा होने के बाद शुक्रवार को सपा विधायक आजम खान की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. कोर्ट से आदेश मिलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने इसके आदेश दिये. प्रमुख सचिव विधानसभा ने रामपुर सीट रिक्त होने का आदेश जारी कर दिया है. इसकी सूचना चुनाव आयोग को दे दी गयी है
सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. एमपी एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान एक हेट स्पीच के मामले में तीन साल की सजा का ऐलान किया गया था. शुक्रवार को कोर्ट का आदेश मिलने के बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गयी..
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हेट स्पीच का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है. आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थीं. इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने केंद्रीय चुनाव आयोग को इसकी शिकायत की थी और साक्ष्य के रूप में वीडियो भी उपलब्ध कराये थे
आजम खान के पास अभी हाइकोर्ट जाकर राहत पाने का अवसर है. लेकिन उनके हाईकोर्ट जाने से पहले की उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया. अब वह आगे क्या कदम उठाते हैं, यह देखने वाला होगा. आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और मुस्लिम जमात में उनकी पैठ है. रामपुर लोकसभा सीट छोड़कर उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा था. अब विधायकी भी नहीं रही. ऐसे में उनके अगले कदम पर सबकी नजर रहेगी.