19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Rampur News: हेट स्पीच मामले में आजम खान को मिली राहत, SC ने रामपुर न्यायालय को विचार के लिये कहा

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है. इसी के बाद सपा नेता की विधानसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया था.

Rampur News: सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में सु्प्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सत्र न्यायालय को आदेश दिया है कि वह पहले आजम खान की अपील पर विचार करे. इसके साथ ही चुनाव आयोग इसके बाद रामपुर विधान सभा सीट के चुनाव कार्यक्रम का नोटिफिकेशन जारी करे. सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

दरअसल, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है. साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और तीन साल के लिए जेल की सजा सुना दी. इसके साथ 25 हजार का जुर्माना भी लगा दिया. सपा नेता को धारा 153A, 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया है. इसी आधार पर विधानसभा से उनकी सदस्यता को रद्दकर दिया गया और रामपुर विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया. आनन-फानन में हुई इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हल्के में काफी चर्चा भी हुई थी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें