Lucknow News: सपा विधायक आजम खान 27 महीने की जेल के बाद जमानत पर रिहा तो हो गए, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. इस बीच अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके खिलाफ मनी लॉड्रिंग के मामले में नया केस दर्ज किया है. मामले में आजम समेत अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली गई है.
दरअसल, साल 2016 में जल निगम भर्ती के घोटाले का मामला सामने आया था. इस मामले में आजम खान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. सबसे पहले आजम खान को 26 फरवरी 2020 को रामपुर से गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद से उनके खिलाफ एक के बाद एक मामले दर्ज होते रहे, और जमानत लगातार टलती गई, आखिर में 27 महीने की जेल के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है.
दरअसल, सीतापुर जेल में बंद सपा विधायक आजम खान को 20 मई को जमानत पर रिहाई मिली. आजम खान को लेने के लिए उनके दोनों बेटों के साथ प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव भी पहुंचे थे. जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच ने 19 मई को आजम की रिहाई पर फैसला सुनाया था.
ईडी के नए मुकदमें को मिलाकर सपा के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ अब कुल 90 मुकदमे दर्ज हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दी है. आजम खान बीते 27 महीने से सीतापुर जेल में सजा काट रहे थे. आजम खान के वकील उनकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए थे. आखिरकार 27 महीने की जेल के बाद आजम खान की घर वापसी हुई. ऐसे में ईडी का नया केस एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है.