आजम खान 27 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए, दोनों बेटों के साथ शिवपाल यादव भी मौजूद
समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट से जमानत के बाद आज यानी 20 मई को आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं.
Lucknow News: सीतापुर जेल में बंद सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) की रिहाई का इंतजार कर रहे उनके परिजनों और समर्थकों के लिए अच्छी खबर है. सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद आज 20 मई को सपा नेता को सीतापुर जेल से रिहाई मिल गई है. आजम खान के साथ उनके दोनों बेटे और प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव भी मौजूद हैं.
आजम खान केबेटों के साथ शिवपाल यादव भी मौजूद
सीतापुर जेल से रामपुर के लिए रवाना हुए आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और अदीब साथ में मौजूद हैं, जोकि रिहाई से पहले ही गेट पर खड़े आजम खान का इंतजार कर रहे थे. बड़ी बात ये है कि आजम खान की रिहाई का इंतजार करने वालों में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव भी मौजूद हैं, जोकि सुबह ही सीतापुर जेल पहुंच गए थे.
आजम की रिहाई पर शिवपाल यादव ने जताई खुशी
आजम खान की रिहाई से प्रदेश की राजनीति में क्या अहम बदलाव हो सकते हैं इसका अंदाजा प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव के ट्वीट से लगाया जाता है. आजम खान की रिहाई की जानकारी मिलते ही उन्होंने ट्वीट कर लिखा, ‘सूबे के आवाम के लिए यह सुखद है कि आजम खान साहब आज उनके चाहने वालों के बीच होंगे. शिवपाल यादव ने कहा कि, न्याय की जीत है. आजम खान की जीत है. हम लोग समाजवादी हैं. हमेशा नेता जी से सीखा है कि सुख दुख में साथ रहना. अखिलेश यादव से नाराजगी पर शिवपाल यादव ने कहा, ये तो उन्हीं से पूछिए.
आजम खान की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सपा के पूर्व मंत्री की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच ने 19 मई को फैसला सुनाया था. दरअसल, एक मामले में जमानत मिलते ही दूसरा मामला दर्ज होने से परेशान आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसमें आजम के वकील कपिल सिब्बल ने कई दलीलों के जरिए उन्हें जमानत देने की मांग की थी.
आजम खान के खिलाफ कुल 89 मुकदमे
सपा के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ कुल 89 मुकदमे दर्ज हुए हैं, इन सभी मामलों में अब उन्हें जमानत मिल चुकी है. शत्रु संपत्ति के मामले को मिलाकर उन्हें 88 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम को अंतरिम जमानत दी है. आजम खान बीते 26 महीने से सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं. आजम खान के वकील उनकी रिहाई के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए थे. आखिरकार 27 महीने की जेल के बाद आजम खान की घर वापसी हो गई है.