Kanpur News: बिकरू हत्याकांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को जमानत मिलने के बाद भी रिहाई का इंतजार है. हालांकि, खुशी की रिहाई का समय अब नजदीक आ गया है. ऐसे में आज यानी शनिवार को तीस महीने बाद आरोपित खुशी दुबे की जेल से रिहाई हो सकती है. शुक्रवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से परवाना (Order) जेल भेज दिया गया. सत्यापन रिपोर्ट पूरी होते ही सेशलन कोर्ट का परवाना लागू माना जाएगा. उम्मीद है कि आज इससे संबंधित सभी कागजी कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी.
बिकरु हत्याकांड में आरोपित अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की 30 महीने बाद आज रिहाई संभव हैं. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (किशोर न्याय बोर्ड) से रिहाई का आदेश (परवाना) माती जेल में भेज दिया गया है. हालांकि, मुख्य मामलें की जमानत में रजिस्ट्रार की रिपोर्ट सेशन कोर्ट पहुची हैं. जिस पर कोर्ट ने 23 जनवरी को रजिस्ट्रार कार्यालय के अफसरों को तलब किया है. सत्यापन रिपोर्ट अधूरी होने के कारण सेशन कोर्ट से रिहाई का आदेश अटक गया है. शनिवार यानी आज कागजी प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद हैं.
खुशी दुबे पर फर्जी सिम इस्तेमाल करना और बिकरु हत्याकांड का आरोप है. फर्जी सिम का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है, जबकि मुख्य मामला सेशन कोर्ट में विचाराधीन है. सिम मामलें में किशोर न्याय बोर्ड से जमानत प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को परवाना (लिखित आख्या) जेल भेज दी है, जबकि मुख्य मामले में शुक्रवार की देर शाम को रजिस्ट्रार कार्यालय सत्यापन रिपोर्ट पहुंची.
रिपोर्ट अधूरी होने के कारण सेशन कोर्ट से परवाना अटक गया. आज सत्यापन रिपोर्ट रजिस्ट्रार कार्यालय से खामियां पूरी होकर विशेष वाहक के जरिये आने की उम्मीद है. रिपोर्ट आने के बाद कोर्ट से रिहाई के परवाना जारी होकर माती जेल पहुंच जाएगा और रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा. वहीं, कोर्ट ने सत्यापन रिपोर्ट अधूरी भेजने पर नाराजगी जताई है और प्रपत्र पूर्ण कर भेजने का आदेश दिया है. इसके साथ ही जोन 4 के रजिस्ट्रार को 23 जनवरी को नोटिस भेजकर तलब किया है. सत्यापन रिपोर्ट की खामियां पूरी होकर भले ही शनिवार को कोर्ट पहुंच जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रार को इसके बारे में कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर खामियों पर जवाब देना होगा.
रिपोर्ट: आयुष तिवारी