Aligarh News: सीएए-एनआरसी के विरोध को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 15 दिसंबर 2019 को पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई थी. मामले में एक याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने पुलिस कार्यवाही को सही बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया.
एएमयू में सीएए-एनआरसी के विरोध में 15 दिसंबर 2019 की रात को पुलिस, आरएएफ, प्रशासन से छात्रों का संघर्ष हुआ था. इसमें पुलिसकर्मी व छात्र घायल हुए थे. मामले में मोहम्मद अमन खान सहित कई लोगों ने हाईकोर्ट में पुलिस के खिलाफ याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट ने पुलिस, आरएफ, स्थानीय प्रशासन की कार्यवाही को सही बताते हुए पुलिस के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया और एएमयू छात्रों को शांति भंग न करने की नसीहत दी.
अलीगढ़ में 15 दिसंबर 2019 की उस रात को भुला नहीं सकता, जब सीएए-एनआरसी के विरोध में एएमयू में छात्र और पुलिस में संघर्ष हुआ था. छात्रों को कंट्रोल करने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ पुलिस, आरएएफ, पीएसी ने एएमयू केंपस में एंट्री की थी और बलपूर्वक स्थिति को कंट्रोल किया था. इस दौरान 6 स्टूडेंट्स और कई जवान घायल हुए थे. मामले में सिविल लाइंस थाने में 10 हजार से अधिक पर मुकदमा आरएएफ की तरफ से लिखा गया था. पूरे प्रदर्शन में कुल 47 मुकदमे दर्ज हुए थे. अलीगढ़ से लेकर लखनऊ, दिल्ली तक मामला छाया रहा था.
15 दिसंबर को एएमयू में हुए संघर्ष का आधार भी बाहरी व्यक्तियों के द्वारा अफवाह फैलाना था. हाई कोर्ट में भी मामले की सुनवाई के दौरान एएमयू में बाहरी प्रवेश पर बात हुई. मानवाधिकार आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में एएमयू में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की सिफारिश की थी. पुलिस प्रशासन ने भी एएमयू में बाहर के लोगों के प्रवेश को लेकर अपनी रिपोर्ट दी थी. एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक़ मंसूर ने मीडिया को बताया कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों का पहले से ही पालन किया जा रहा है.
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रिपोर्ट : चमन शर्मा