प्रतिबंधित मांस और पशु की हड्डियां लेकर बंगाल से उत्तर प्रदेश जा रहा कंटेनर जब्त, चालक गिरफ्तार
प्रतिबंधित मांस और पशु की हड्डियां लेकर पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश जा रहे एक कंटेनर को झारखंड में हजारीबाग जिला की पुलिस ने गुरुवार को जब्त कर लिया है. कंटेनर के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है.
चौपारण : प्रतिबंधित मांस और पशु की हड्डियां लेकर पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश जा रहे एक कंटेनर को झारखंड में हजारीबाग जिला की पुलिस ने गुरुवार को जब्त कर लिया है. कंटेनर के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने चौपारण प्रखंड में यह कार्रवाई की.
राष्ट्रीय राजमार्ग- 2 (एनएच-2) पर स्थित सियरकोनी घाटी में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कंटेनर (UP 24T 7717) को गुरुवार को जब्त किया. कंटेनर को पुलिस एवं विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के सक्रिय सदस्यों के सहयोग से रोका गया.
इस संबंध में विहिप के प्रखंड महामंत्री शेखर गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक कंटेनर कोलकाता से उत्तर प्रदेश जा रहा है. इस पर प्रतिबंधित मांस लदा है. इसकी सूचना विहिप के सदस्यों ने थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह को दी.
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सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने तत्परता से कार्रवाई की. दल-बल के साथ सिरकोनी घाटी से कंटेनर को रोककर उसके चालक को हिरासत में लिया. चालक मो नईम ने बताया कि भैंस की हड्डियां लेकर वह कोलकाता से उत्तर प्रदेश के संभल जा रहा है.
कंटेनर से काफी बदबू आ रही थी. साथ ही खून और पानी का रिसाव भी लगातार वाहन से हो रहा था. वहीं, थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह ने बताया कि वरीय अधिकारियों को सूचना दे दी गयी है. पशु चिकित्सक की मौजूदगी में कंटेनर के दरवाजा को खोलकर जांच की जायेगी.
उन्होंने कहा कि वास्तव में पशु का मांस है या पशु की हड्डियां ही हैं, यह जांच के बाद ही पता चलेगा. झारखंड पशु क्रूरता अधिनियम 2005 के तहत झारखंड राज्य की सीमा से किसी भी तरह से अवैध रूप से पशु की हड्डी या मांस बाहर ले जाना गैरकानूनी एवं गंभीर अपराध है.
Posted By : Mithilesh Jha