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यूपी पंचायत चुनाव में पालन करना होगा प्रोटोकॉल
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प्रशासनिक अधिकारियों को कई दिशा निर्देश
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पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू
Corona Virus Guidelines, Article 144, Corona Protocol: पूरे उत्तर प्रदेश में जोर शोर से पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है. राजनीतिक दल चुनाव में जीत की कवायद में जी जान से जुटे हैं. जाहिर है, प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद प्रत्याशी रेस में आ गये है. वहीं, प्रदेश में कोरोना की रफ्तार भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है. ऐसे में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए प्रशासन ने पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी है. यानी अब पंचायच चुनाव में एक साथ 5 से ज्यादा व्यक्ति प्रचार नहीं कर सकता.
प्रशासन की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए है. अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी और एसपी के साथ कोविड प्रोटोकॉल पर चर्चा की और कई निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने सावधानी से, पूरी सतर्कता के साथ पंचायत चुनाव कराने को कहा है.
बता दें, यूपी में हर दिन कोरोना के आंकड़े में इजाफा हो रहा है. रोज नए मरीजों के मिलने से प्रदेश की हालत खराब है. वहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. खास कर पंचायत चुनाव में सार्वजनिक जनसभा में पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो पाएं. इसके अलावा प्रशासन ने सार्वजनिक भोज की भी मनाही कर दी है. वहीं, कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है.
100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोकः इधर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में सौ से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है. सीएम योगी ने कहा है कि, कोरोना की दूसरी लहर से प्रदेश में संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है. ऐसे में सीएम ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.
गौरतलब है कि, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव चार चरणों में 15 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच आयोजित होंगे. मतों की गिनती दो मई को होगी. वहीं, चुनाव प्रचार से लेकर मतदान तक सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करने का प्रशासन ने निर्देश दिया है. प्रशासन का कहना है कि, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Posted by: Pritish Sahay