Loading election data...

COVID-19 : यूपी में कल से नए नियमों के साथ खुलेगी शराब की दुकानें, इन जोनों को मिली है अनुमति…

यूपी के मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश में शराब,बीयर व भांग की बिक्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है.जिसके तहत 4 मई से प्रदेश के सभी जिलों में कंटेनमेंट एरिया के अलावा बांकी जगहों पर शराब ,बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें खोली जा सकती है.इसमें रेड,ऑरेंज व ग्रीन तीनों जोन शामिल हैं.

By ThakurShaktilochan Sandilya | May 3, 2020 8:38 PM

यूपी के मुख्य सचिव ने उत्तर प्रदेश में शराब,बीयर व भांग की बिक्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है.जिसके तहत 4 मई से प्रदेश के सभी जिलों में कंटेनमेंट एरिया के अलावा बांकी जगहों पर शराब ,बीयर व भांग की लाइसेंसी दुकानें खोली जा सकती है.इसमें रेड,ऑरेंज व ग्रीन तीनों जोन शामिल हैं.

Also Read: Side Effects of Lockdown Bihar News : कर्ज से परेशान पति-पत्नी ने की खुदकुशी, लॉकडाउन की वजह रुक गयी थी आमदनी

क्या है कंटेनमेंट एरिया?

कंटेनमेंट एरिया उस क्षेत्र व उसके आस-पास के एक से तीन किलोमीटर क्षेत्र को कहा जाता है जो कोरोना संक्रमण फैलने के बाद हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है.

कितने बजे खुलेगी दुकानें :

प्रदेश सरकार ने इन दुकानों को खोलने के लिए सोशल डिस्टेंसिग की शर्तों का पालन करना अनिवार्य रखा है.राज्य में 4 मई सोमवार से इन तमाम लाइसेंसी दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खोला जा सकेगा.सरकार ने बताया कि आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को ही खोला जा सकेगा.

किन नियमों का करना पड़ेगा पालन :

वहीं गाइडलाइन में इस बात को स्पस्ट कर दिया गया है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिग के नियमों के पालन करने के साथ खरीदार और दुकानदार दोनों का मास्क लगाकर रहना अनिवार्य है. गाइडलाइन के तहत दुकान पर एक बार में काउंटर पर एक ही खरीददार खड़ा रहेगा और बांकी लोग सोशल डिस्टेंसिग का पालन कर गोल घेरे में खड़े रहेंगे. वहीं दुकान पर शराब या बीयर वगैरह पीने की सख्त मनाही रहेगी.

Next Article

Exit mobile version