यूपी सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए शादी विवाह और दूसरे सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या तय कर दी है. अब इन कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. इससे ज्यादा लोगों की उपस्थिति होने पर सरकार कार्रवाई करेगी. इतना ही नहीं तय संख्या में शामिल लोगों को भी नियमों का पालन करना होगा.
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्टेनमेंट जोन के बाहर सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में किसी भी बंद हॉल या कमरे में उसकी क्षमता के 50 फीसद लोगों की उपस्थिति और अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने का आदेश दिया है.
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कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवॉश की पूरी व्यस्था रखनी होगी तभी वह कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे. खुले मैदान में या आउटडोर में उस जगह की क्षमता का 40 फीसद लोग उपस्थित रह सकेंगे यहां भी अधिकतम संख्या 100 ही होगी.
कोरोना संक्रमण से नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी की खूब तारीफ हुई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यूपी सरकारी की तारीफ की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर यूपी सरकार की तारीफ कर चुके हैं. कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पहले से ही यह कयास लगाये जा रहे थे कि यूपी सरकार इस पर बड़ा फैसला लेगी.
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राज्य में त्योहार के मौसम को देखते हुए लोग सरकार के इस आदेश को लेकर अब इसी आधार पर तैयारियां कर रहे हैं. 25 नवंबर से 11 दिसंबर तक शादियों का वक्त है एक अनुमान बताता है कि करीब 35 हजार शादियां 17 दिनों में होंगी.