ज्ञानवापी के सर्वे की कार्यवाही से हटाए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र, लगे पक्षपात करने के आरोप
कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र पर मीडिया में बातों को लीक करने का भी आरोप लगा है. उन पर सर्वे के दौरान जानकारी लीक करने का आरोप लगा है. ये भी कहा गया है कि उनकी तरफ से एक प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था जो मीडिया को जानकारी दे रहा था. उनके व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है.
Gyanvapi Masjid Dispute: ज्ञानवापी प्रकरण में सुनवाई के दौरान वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को उनके पद से हटा दिया है. उन पर सर्वे के दौरान एक पक्ष की बात करने का आरोप लगा है. साथ ही, उन पर मीडिया में बातों को लीक करने का भी आरोप लगा है. उन पर सर्वे के दौरान जानकारी लीक करने का आरोप लगा है. ये भी कहा गया है कि उनकी तरफ से एक प्राइवेट कैमरामैन रखा गया था जो मीडिया को जानकारी दे रहा था. उनके व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है.
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…तो सहयोग नहीं कर रहे थे
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए सिविल कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है. अजय मिश्रा पर मीडिया में सर्वे से संबंधित जानकारी लीक करने का आरोप है. इसके चलते ये कार्रवाई की गई है. अब कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन का और समय दिया है. मीडिया में जानकारी देते हुए यह बताया गया है कि अधिवक्ता कमिश्नर को हटाने के पीछे का कारण यह है कि वह सहयोग नहीं कर रहे थे.
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विशाल सिंह की निगरानी में बनेगी रिपोर्ट
उन्होंने सर्वे संंबंधी कुछ जानकारी मीडिया के सामने गलत तरीके से प्रस्तुत की. अब यह रिपोर्ट अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह की निगरानी में उनके दस्तखत के साथ प्रस्तुत की जाएगी. डीजीसी ने दो दिन का समय दिया है. रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डीजीसी सिविल द्वारा दिये गए एप्लिकेशन पर भी कल यानी बुधवार 18 मई को ही सुनवाई होगी. आज सिर्फ कोर्ट में एक ही मामले पर सुनवाई हुई. वादी पक्ष की महिलाओं पर भी कल ही सुनवाई होगी.
पिछली रिपोर्ट जो भी बनी है वो सही है मगर…
कोर्ट ने उन पर सर्वे के दौरान जानकारी लीक करने का आरोप लगा है. उनके व्यवहार को गैर जिम्मेदाराना बताया गया है. मगर अन्य दो अधिवक्ता कमिश्नर अजय प्रताप सिंह और विशाल सिंह अपने पद पर बने रहेंगे. अजय मिश्रा को 6 मई से लेकर अबतक कि अपनी बनाई गई रिपोर्ट अलग पेश करने के लिए कहा गया है. अधिवक्ता कमिश्नर विशाल सिंह ने मीडिया से बताया कि अधिवक्ता कमिश्नर अजय मिश्रा को कोर्ट के आदेश स्वरूप हटा दिया गया है. अपनी रिपोर्ट वे दो दिनों में प्रस्तुत करने के लिए प्रयासरत हैं. अजय मिश्रा द्वारा 6 मई से बनाई गई पिछली रिपोर्ट को अलग से पेश करने की बात कही गई है. उनका कहना है कि पिछली रिपोर्ट जो भी बनी है वो सही है. मगर 12 मई के बाद कि रिपोर्ट पर संदिग्धता है. इसके आगे की रिपोर्ट पर हमलोग अकेले काम करेंगे.
न्यायालय द्वारा सहायता मिले
अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि हमने आज कोर्ट की बहस में ये याचिका दी है कि मंदिर मार्ग से जाने वाले रास्तों पर विपक्षियों द्वारा भरे गए मलबों को हटाया जाए. इसलिए पूर्वी द्वार से दक्षिणी द्वार तक नन्दी के सामने जो दीवार है. व्यास जी के तहखाने के सामने अंदर से ठीक उसके शिवलिंग के नीचे जो हमारा अरघा और आधार है उसे खुलवाया जाए ताकि हमारी कमीशन टीम वहां पहुंचे और वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी एवं सर्वे हो सके ताकि मूल साक्ष्य तक पहुंचने हमें न्यायालय द्वारा सहायता मिले.
रिपोर्ट : विपिन सिंह