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UP News: स्वामी चिन्मयानंद को कोर्ट ने किया भगोड़ा घोषित, रेप मामले जारी हुआ था NBW

UP News: पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही हैं. दरअसल चिन्मयानंद पर अपनी ही शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में शाहजहांपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | December 16, 2022 11:28 AM
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UP News: पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें कम होने की नाम नहीं ले रही हैं. दरअसल चिन्मयानंद पर अपनी ही शिष्या के साथ दुष्कर्म के मामले में शाहजहांपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उन्हें फरार घोषित कर दिया है. बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने आरोपी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुका है.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि साल 2011 में चिन्मयानंद की शिष्या ने उन पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का केस दर्ज कराया था. जहां शाहजहांपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चल रहा है. कोर्ट ने पेश होने के लिए चिन्मयानन्द को सम्मन भेजे थे, लेकिन लगातार कोर्ट से गैरहाजिर होने पर एमपी/एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था. कोर्ट में पेश न होने पर पहले भी आरोपी चिन्मयानंद के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया जा चुका है. इसके बावजूद भी चिन्मयानंद कोर्ट में पेश नहीं हुआ.

कोर्ट ने गिरफ्तार करने का दिया आदेश

बता दें कि सबसे पहले चिन्मयानंद के वकील ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर 19 दिसंबर तक का समय मांगा था. जहां कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को पूरी तरह से खारिज कर दिया था. एमपी/एमएलए कोर्ट ने चिन्मयानंद को फरार घोषित कर दिया है. कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि चिन्मयानंद को 16 जनवरी 2023 तक गिरफ्तार करके पेश करें. ऐसे में अगर चिन्मयानंद कोर्ट में समय से पेश नहीं होता है तो उनके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है.

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