UP: मासूम भांजी से दुराचार कर हत्या करने वाले मामा को कोर्ट दी फांसी की सजा, कहा-समाज में रहने लायक नहीं
Uttar Pradesh News: आरोपी को मौत की सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा, अपराध के तरीके से पता चलता है कि आरोपी शातिर मानसिकता का था जो समाज में रहने के लायक नहीं है.’
Uttar Pradesh News: पांच साल की बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले में रिश्ते के मामा को अदालत ने मृत्यदंड की सजा सुनाई है. बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) से संबंधित अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने यहां मंगलवार को मोहम्मद आसिफ खान को मौत की सजा सुनाई, जिसने आठ साल पहले पांच साल की भांजी के साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी
अदालत ने मृत्युदंड की सजा के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि कराने के लिए भेजा है. सजा की प्रक्रिया पूरी करने के पहले यह वैधानिक आवश्यकता है. अपने 83 पेज के फैसले में न्यायाधीश ने कहा कि जिस तरह से अपराध किया गया यह मामला दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी में आता है. अदालत ने कहा कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था और अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा. आरोपी को मौत की सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा, अपराध के तरीके से पता चलता है कि आरोपी शातिर मानसिकता का था जो समाज में रहने के लायक नहीं है.’
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बता दें कि ये घटना 2014 की है. बच्ची के लापता होने की खबर नाना ने पुलिस को दी थी. गवाहों के साक्ष्य से अदालत ने पाया कि लड़की को आखिरी बार आरोपी आसिफ खान के साथ आइसक्रीम लेते हुए देखा गया था. घटना की रात आरोपी बच्ची का शव परिवार के सामने अपने हाथों में लेकर आया था. जांच के दौरान, आरोपी ने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया था. बच्ची के परिवारवालों की तरफ से कहा गया था कि अभियुक्त को जब गिरफ्तार किया गया था तो उसकी निशानदेही पर उसके घर से आला, कत्ल वाला चाकू एवं चप्पल बरामद हुआ था तथा पुलिस के सामने उसके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया था.