किसान आंदोलन के बीच नोएडा में धारा-144 लागू, भारत बंद से पहले गौतम बुद्ध नगर में धरना-प्रदर्शन पर लगी रोक
दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच अब गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है. जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए आगामी 2 जनवरी तक के लिए यह आदेश जारी किया है. जिसके बाद अब नोएडा में किसी भी तरह का जुलूस बिना इजाजत नहीं निकाला जा सकता है.
दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच अब गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है. जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए आगामी 2 जनवरी तक के लिए यह आदेश जारी किया है. जिसके बाद अब नोएडा में किसी भी तरह का जुलूस बिना इजाजत नहीं निकाला जा सकता है.
प्रशासन के द्वारा जारी किए गए आदेश में स्प्ष्ट कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उपधारा (जी) के अंतर्गत कोरोना के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है. प्रशासन के अनुसार 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक कई कार्यक्रम होने हैं. जिसमें क्रिसमस व नया साल भी है. इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. असामाजिक तत्वों की ओर से शांति व्यवस्था भंग किए जाने की भी आशंका प्रशासन के द्वारा की गई है.
गौरतलब है कि 8 दिसंबर को कृषि कानून के विरोध में पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है. वहीं 6 दिसंबर से नोएडा में धारा 144 लागू किए जाने को उस तरफ भी जोड़कर देखा जा रहा है. लोगों के बीच ऐसी चर्चा है कि शांति व्यवस्था कायम रखने के इरादे से भी इस फैसले को लिया गया है. हालांकि कोरोना के पसारते पांव से भी इंकार नहीं किया जा सकता है.
Restrictions under Section 144 of CrPC imposed in Gautam Buddh Nagar, say police.
Noida Commissioner of Police yesterday instructed officials to ensure its compliance in view of Bharat bandh called by farmers.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) December 7, 2020
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हालांकि आदेश में कहीं किसान आंदोलन की चर्चा नहीं की गई है. लेकिन इसमे स्पष्ट कर दिया गया है कि 6 दिसंबर से लागू धारा 144 के कारण गौतमबुद्ध नगर में बिना इजाजत लिए किसी भी तरह के धरना या प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी. वहीं इस दौरान किसी अन्य को धरना-प्रदर्शन के लिए प्रेरित करने की इजाजत भी नहीं होगी.
Posted by : Thakur Shaktilochan