UP Election से पहले आयोग का सख्त निर्देश, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को करना होगा ये काम

UP Chunav 2022: चुनाव आयोग ने अपने सख्त निर्देश में कहा है कि नियम का पालन नहीं करने वाले कैंडिडेट्स को रिटर्निंग ऑफिसर नोटिस जारी करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 19, 2021 1:05 PM
an image

निर्वाचन आयोग की ओर से यूपी इलेक्शन से पहले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट को अपने खर्च के लिए एक अलग है अकाउंट खुलवाना होगा, जिसका विवरण कैंडिडेट को रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करना होगा.

रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में कहा है कि कैंडिडेट जिस अकाउंट की जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे, चुनाव का सारा लेन-देन उसी से करेंगे. निर्देश में आगे कहा गया है कि चुनाव कै दौरान प्रत्याशी कै एजेंट, अनुयाई, रिश्तेदार या स्वयं 50 हजार से अधिक कैश लेकर बाहर नहीं घुम सकते हैं.

चुनाव आयोग ने अपने सख्त निर्देश में कहा है कि नियम का पालन नहीं करने वाले कैंडिडेट्स को रिटर्निंग ऑफिसर नोटिस जारी करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी. दरअसल, चुनाव आयोग उम्मीदवारों के खर्च का ब्यौरा को लेकर गंभीर है. आयोग ने निर्देश में कहा है कि सभी कैंडिडेट रिजल्ट आने के 30 दिन के भीतर अपना खर्च आयोग को जमा करा दे.

बताते चलें कि निर्वाचन आयोग ने इस बार चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट के लिए खर्च का भी निर्धारण कर दिया है. उत्तर प्रदेश में इस बार विधान सभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार कुल 30 लाख 80 हजार रुपये अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकेंगे. पहले यह चुनाव खर्च सीमा 28 लाख रुपये थी.

यूपी में विधानसभा का चुनाव साल 2022 के फरवरी और मार्च में कराया जा सकता है. आयोग की ओर से इसको लेकर तैयारी की जा रही है. यूपी में 403 सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है.

Also Read: UP Chunav 2022: चुनाव से पहले PM मोदी की यूपी पर नजर, 10 दिन में 4 दौरे, हजारों करोड़ की देंगे सौगात

Exit mobile version