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घर में बिना लाइसेंस लिए जाम छलकाना अब पड़ेगा भारी, आबकारी विभाग कर रहा नियम तोड़ने वालों की तलाश

लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सहालग, शादी-ब्याह सहित चुनावी माहौल के मद्देनजर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है. जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को इस बात की पूरी छूट दी है कि वह तय मानकों का उल्लंघन करने वालों पर नियम के मुताबिक कठोर कार्रवाई कर सकता है.

Liquor License For Home in UP : घर में शादी-ब्याह में दोस्तों के साथ बैठकर जाम छलकाना अब महंगा पड़ सकता है. घर हो या शादी-बरात शराब परोसने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. सहालग भी नजदीक है तो ऐसे में यह खबर शौकीनों के लिए काफी खास है.

लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने मंगलवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सहालग, शादी-ब्याह सहित चुनावी माहौल के मद्देनजर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है. जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को इस बात की पूरी छूट दी है कि वह तय मानकों का उल्लंघन करने वालों पर नियम के मुताबिक कठोर कार्रवाई कर सकता है.

बता दें कि आबकारी विभाग सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत है. शादी-ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है. ऐसे में लगातार अवैध तरीके से पार्टियों में शराब परोसी जाने की शिकायतें सामने आई हैं. बड़े-बड़े होटलों में अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके धंधा चल रहा है. जिससे सरकार को भारी नुकसान हो रहा है. इन परिस्थितियों में जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने का यह फैसला लिया है.

आबकारी विभाग ने जारी की लाइसेंस फीस की दरें

1. घर के अंदर पार्टी करने पर 6 घंटे के लिए लाइसेंस फीस 4000 रुपए होगी.

2. होटलों में पार्टी में मदिरा परोसने के लिए 6 घंटे के लिए 11000 लाइसेंस फीस चुकानी होगी.

यह है घर में शराब रखने के सरकारी मानक

नियम के मुताबिक, अगर आप घर में छह लीटर से अधिक शराब रखते हैं तो आप पर जुर्माना लग सकता है. यदि घर में शराब रखना ही है तो इसके लिए आपको आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होता है. घर में तय लिमिट से ज्यादा शराब रखने के लिए आपको 12,000 रुपये सालाना फीस देना होता है. आबकारी विभाग से इसके लिए लाइसेंस बनवाना होता है. हालांकि, इस नियम को लोग कम ही मानते हैं. मगर अब आबकारी विभाग लाइसेंस न होने पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है.

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