बरेली में आईएमसी के जिला महानगर अध्यक्ष के खिलाफ FIR, यौम-ए-दुरूद में मंजूरी से ज्यादा उमड़ी भीड़
आईएमसी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खां ने शहर के इस्लामियां इंटर कॉलेज के मैदान में यौम-ए-दुरूद प्रोग्राम की घोषणा की थी. भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर-ए इस्लाम की शान में विवादित बयान देने के बाद 10 जून को कार्यक्रम का ऐलान किया था...
Bareilly News: इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आइएमसी) के जिला एवं महानगर अध्यक्ष के खिलाफ सोमवार को सिटी मजिस्ट्रेट राजीव पांडे की तरफ से यौम-ए-दुरूद प्रोग्राम में सशर्त अनुमति से अधिक भीड़ जुटाने के मामले में कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है. एक दिन पूर्व रविवार को आयोजित आइएमसी के प्रोग्राम में करीब 10 हजार से अधिक भीड़ जुटाई गई थी जबकि जिला प्रशासन से सशर्त 1500 लोगों के प्रोग्राम में शामिल होने की अनुमति ली गई थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
क्यों नहीं मिली थी अनुमति?
आईएमसी के मुखिया मौलाना तौकीर रजा खां ने शहर के इस्लामियां इंटर कॉलेज के मैदान में यौम-ए-दुरूद प्रोग्राम की घोषणा की थी. भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर-ए इस्लाम की शान में विवादित बयान देने के बाद 10 जून को कार्यक्रम का ऐलान किया था लेकिन 9 और 10 जून को गंगा स्नान के चलते कार्यक्रम स्थगित कर दिया था. इसके बाद 17 जून की तिथि तय की गई थी. मगर 10 जून को कानपुर, इलाहाबाद आदि शहरों में बवाल के बाद प्रशासन ने 17 जून को जुमे की नमाज के बाद की अनुमति नहीं दी थी.
मखदूम बेग के खिलाफ मुकदमा
इसके साथ ही प्रशासन और शहर के प्रमुख लोगों की कोशिश के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने यह प्रोग्राम 19 जून को किया था. मगर इसमें अनुमति से अधिक भीड़ थी. इस कारण सोमवार को धारा 144 के उल्लंघन के मामले में धारा 188 के तहत आयोजक एवं आइएमसी के जिलाअध्यक्ष मुहम्मद फरहत खां और महानगर अध्यक्ष मखदूम बेग के खिलाफ एफआईआर हुई है.
मौलाना पर विवादित बयान का आरोप
आइएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने प्रोग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को कलमा पढ़कर इस्लाम कुबूल करने तक की सलाह दे डाली.इसके बाद ही इस्लाम को समझ सकेंगे.मोक्ष के लिए इस्लाम जरूरी बताया.उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की राजधर्म अपनाने पर तारीफ की थी. मगर, पीएम और गृहमंत्री पर निशाना साधा था. एसएसपी बरेली रोहित सिंह सजवाण ने कहा कि आईएमसी के प्रोग्राम में सशर्त अनुमति से अधिक भीड़ जुटी थी. शहर में धारा 144 लागू है. आयोजकों ने धारा 144 का उल्लंघन किया था. इसके चलते आयोजकों के खिलाफ धारा 188 के तहत कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है.
रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद