एवरेस्ट के शिखर को छूने वालीं अरुणिमा सिन्हा और उनके पति की बढ़ी मुसीबत, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का आदेश

कंपनी के खाते में 75 लाख रुपये जमा थे. इस खाते का संचालन दोनों संयुक्त रूप से करते थे, लेकिन कूटरचित दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर के जरिये अरुणिमा खाते का संचालन एकल रूप से करने लगीं.

By Prabhat Khabar News Desk | November 16, 2021 9:26 AM

Lucknow News : लाखों की धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने अरुणिमा सिन्हा और उनके पति गौरव सिंह मसन्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. पूर्व वालीबाल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग हैं. वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था.

जानकारी के मुताबिक, एसीजेएम कृष्ण मोहन पांडेय ने यह आदेश ओम प्रकाश तिवारी की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए दिया है. उन्होंने इस मामले में आईसीआईसीआई बैंक की शाखा गौरी के कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदण थानाध्यक्ष सरोजनीनगर को दिया है.

अर्जी देकर आरोप लगाया है कि वर्ष 2015 में उसने अरुणिमा सिन्हा के साथ एक प्राइवेट कंपनी खोली, जिसका नाम अरुणिमा इवेंट्स मैनेजमेंट सर्विसेज था. कंपनी का खाता आईसीआईसीआई बैंक की शाखा गौरी में खोला गया. कंपनी के खाते में 75 लाख रुपये जमा थे. इस खाते का संचालन दोनों संयुक्त रूप से करते थे, लेकिन कूटरचित दस्तावेज और फर्जी हस्ताक्षर के जरिये अरुणिमा खाते का संचालन एकल रूप से करने लगीं. इसके बाद अपने पति गौरव सिंह मसन्द व बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से पूरा पैसा निकाल लिया.

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