पूर्व सांसद उमाकांत यादव को संपत्ति जब्तीकरण में HC से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई पर रोक लगाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. डीएम आजमगढ़ के आदेश पर रोक लगाने को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 26, 2022 12:12 PM

Prayagraj News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकांत यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. डीएम आजमगढ़ के आदेश पर रोक लगाने को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि कानून में ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल कर चुनौती देने का वैधानिक वैकल्पिक फोरम उपलब्ध है, जहां याची अपनी बात रख सकता है.

कोर्ट ने खारिज की याचिका

यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र एवं जस्टिस दीपक वर्मा की खंडपीठ ने उमाकांत यादव की याचिका को खारिज करते हुए दिया. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब्त संपत्ति को मुक्त कराने की अर्जी पर जिलाधिकारी आजमगढ़ के इनकार के बाद याची सक्षम अदालत के समक्ष अपनी बात रख सकता है, जो अपील पर सुनवाई करते हुए जांच कर निर्णय ले सकती है.

गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज की गई थी FIR

कोर्ट ने कहा कि एक्ट में पूरी प्रक्रिया दी गई है. याची ने बगैर इस प्रक्रिया के पालन किए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है. गौरतलब है कि याची उमाकांत यादव, पुत्र रविकांत यादव और अन्य के खिलाफ आजमगढ़ के दीदार नगर थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है.

संपत्ति करने का जिलाधिकारी ने दिया था आदेश

इसी मामले में जिलाधिकारी आजमगढ़ ने याची की संपत्ति को ज़ब्त करने का आदेश दिया था. डीएम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में संपति जब्त करने के आदेश के खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसे कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया.

रिपोर्ट- एसके इलाहाबादी

Next Article

Exit mobile version