Kanpur News: कानपुर देहात की माती कोर्ट में बिकरू कांड के मास्टमाइंड विकास दुबे के भाई और बहनोई को गैंगस्टर के मामले में सजा सुनाई गई है. साथ ही दोनों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. गैंगस्टर के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज कोर्ट संख्या-5 ने सजा सुनाई है. शिवली में पूर्व प्रधानाचार्य सिद्धेश्वर पाण्डेय की हत्या मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है. सिद्धेश्वर पांडेय ताराचन्द्र इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे.
हत्या समेत बलवा आदि के मामलों में आरोपित होने के कारण पुलिस ने वर्ष 2001 में चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू निवासी विकास दुबे, उसके भाई दीपू दुबे और अविनाश दुबे तथा बसेन थाना शिवली निवासी उसके बहनोई दिनेश तिवारी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी. वहीं विकास दुबे का भाई लखनऊ जेल में बंद है और बहनोई को गिरफ्तार कर कानपुर देहात जेल भेजा गया है.
कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के ताराचंद्र इंटर कालेज के प्रिंसिपल रहे सिद्धेश्वर पाण्डेय की सन 2000 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामलें में विकास दुबे और उसके भाई दीपू दुबे, अविनाश दुबे और बहनोई दिनेश तिवारी के खिलाफ हत्या समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी. मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सन 2004 में चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
वहीं शिवली पुलिस ने इस मामले में सन 2001 में आरोपियों के खिलाफ गैगेंस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की थी, जिसकी सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश पंचम बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही थी. गुरुवार को कोर्ट ने विकास के भाई दीपू दुबे व बहनोई दिनेश तिवारी को 5-5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया का कहना है कि, बिकरू कांड के बाद एनकाउंटर में विकास दुबे और अविनाश की मौत हो जाने के कारण उनकी फाइल अलग कर दी गई. जबकि दीपू दुबे इस समय लखनऊ जेल में है. वहीं अभियोजक अमर सिंह भदौरिया का कहना है कि न्यायालय ने गैंगस्टर मामले में दीपू दुबे और उसके बहनोई दिनेश तिवारी को दोषी सिद्ध करते हुए पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है.
उन्होंने बताया कि कोर्ट में सजा सुनाए जाने के दौरान अभियुक्त दिनेश तिवारी मौजूद रहा, जिसे जेल भेज दिया गया है. दूसरे अभियुक्त दीपू दुबे को लखनऊ जेल में निरुद्ध होने के चलते वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सजा का आदेश सुनाया गया है.
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रिपोर्ट: आयुष तिवारी