Gorakhpur News: भाजपा सांसद कमलेश पासवान सहित सात अभियुक्तों को डेढ़ साल की सजा, अर्थदंड, ये था मामला
एसीजेएम सेकंड प्रभात त्रिपाठी की कोर्ट ने 2008 के इस मामले में सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध पाए जाने पर सजा सुनाई गई है. शनिवार को सांसद कमलेश पासवान एसीजेएम कोर्ट में तारीख पर पेश हुए. फैसला आने के बाद उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया.
Gorakhpur News: गोरखपुर के बांसगांव से भाजपा सांसद कमलेश पासवान को एमपी–एमएलए कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनाई है. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और तत्कालीन सपा नेता शिवपाल यादव की गिरफ्तारी के विरोध में मेडिकल कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन और रास्ता जाम करने के मामले में बांसगांव के भाजपा सांसद कमलेश पासवान, पूर्व विधायक चंद्रेश पासवान समेत सात अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है. उन्हें 1 साल 6 माह का कारावास और 2000 अर्थदंड से दंडित किया गया है.
कोर्ट नंबर 2 एसीजेएम सेकंड प्रभात त्रिपाठी की कोर्ट ने 2008 के इस मामले में सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध पाए जाने पर सजा सुनाई गई है. शनिवार को सांसद कमलेश पासवान एसीजेएम कोर्ट में तारीख पर पेश हुए. फैसला आने के बाद उन्हें निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया.
अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी का कोर्ट में कहना था कि बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान और उनके अन्य सहयोगियों पर 16 जनवरी, 2008 में बसपा की सरकार के दौरान शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में चक्का जाम करने का आरोप था. सपा कार्यकर्ताओं ने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेन गेट पर विधि विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया था.
इन लोगों ने नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने व बसपा प्रत्याशी की होडिंग जलाने का प्रयास किया था. अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए. न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि अभियुक्त जनसेवक हैं, उनसे कानून का पालन करने की अपेक्षा की जाती है. यदि जनसेवक द्वारा ही कानून का उल्लंघन किया जाएगा तो जनसामान्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.
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इन लोगों को बनाया गया अभियुक्त
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कमलेश पासवान, वर्तमान में गोरखपुर के बांसगांव संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद
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रामवृक्ष यादव
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राजी सेमरा निवासी महेश पासवान
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पूर्व विधायक चंद्रेश पासवान
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सराय निवासी राम आसरे
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खोराबार थाना क्षेत्र की राई गंज निवासी सुनील पासवान
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चिलुआताल थाना क्षेत्र के मानदेय लाल निवासी खुद्दुस उर्फ घुहुस
रिपोर्ट–कुमार प्रदीप, गोरखपुर