Varanasi News: ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर केस की सुनवाई का सिलसिला लगातार जारी है. 13 जुलाई को वाराणसी की जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने अपनी दलील पेश की. मगर पूरा पक्ष न रख पाने के कारण आज यानी 14 जुलाई को भी सुनवाई होगी. इससे पहले मंगलवार को मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील पेश की थी. दोपहर 2 बजे सुनवाई फिर से होगी.
ज्ञानवापी मामले में आज दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी. मामले में हिंदू पक्ष कोर्ट में अपनी दलील जारी रखेगा. इस संबंध में हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने बताया कि, ‘हमारी दलीलें शुरू हो गई हैं. हमने कहा कि नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती. मुझे प्रदेश सरकार ने जो NOC दी थी. वो कोर्ट के सामने रख दी गई है. हमें दो दिन और लगेंगे कोर्ट के सामने रखने में.
इससे पहले सुनवाई में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में राइट टू वर्शिप एक्ट पर पुराने केस का हवाला दिया.16वीं शताब्दी का इतिहास बताया. 8 मंडपों का जिक्र किया. काशी का इतिहास, वैभव काशी का हवाला दिया गया. हरिशंकर ने सर्वे के दौरान शंख, गदा, चक्र, त्रिशूल, कमल, सूर्य के प्रमाण को लेकर कहा कि यह साबित करते हैं कि यह मंदिर ही है.
आगे कहते हैं कि पश्चिम में ध्वंस आराध्य स्थल में हिंदू प्रतीकों की बहुल्यता यह साबित करती है कि यही आदि विश्वेश्वर हैं. इस दौरान कोर्ट में वकील कमिश्नर रह चुके विशाल सिंह भी उपस्थित रहे. उन्होंने मीडिया से कहा, ‘कोर्ट में हमने वादी संख्या 2/5 के लिए हमने बहस की.’ कोर्ट में उनके साथ सुभाष नन्दन चतुर्वेदी व सुधीर त्रिपाठी, पिता हरीशंकर जैन भी मौजूद रहे.