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ज्ञानवापी केस में चार पक्षकार बनने का आवेदन खारिज
वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में चार पक्षकार बनने का आवेदन खारिज हो गया है. मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई की मांग पर आपत्ति के लिए वक्त मांगा तो कोर्ट ने 100 रुपये हर्जाना पर वक्त दे दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी.
कोर्ट ने कार्बन डेटिंग से किया इनकार
इससे पहले ज्ञानवापी में स्थित कथित 'शिवलिंग' की कार्बन डेटिंग के मामले में 14 अक्टूबर को जिला अदालत अपना फैसला सुना चुकी है. जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग जांच से साफ इनकार कर दिया है. मामले में हिंदू पक्ष की मांग थी कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए. तो वहीं मुस्लिम पक्ष इस मांग पर लगातार आपत्ति जता रहा है, और शिवलिंग को फव्वारा बता रहा है. ऐसे में अब कोर्ट ने कार्बन डेटिंग से इनकार कर दिया है.
ज्ञानवापी मामले में 16 याचिकाएं हो चुकी हैं खारिज
वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में दायर किए गए 16 पक्षकारों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है. कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस मामले में कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी. दरअसल, ज्ञानवापी मामले में विभिन्न पक्षकारों ने अलग-अलग तरह की 16 याचिकाएं दायर की थीं. सोमवार को वाराणसी जिला कोर्ट के न्यायाधीश ने सभी याचिकाओं को खारिज कर जो याचिका पर वर्तमान में सुनवाई हो रही है, उसे ही जारी रखने का आदेश दिया है.
हिंदू पक्ष की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है. कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत में दर्शन और पूजन के अधिकार को लेकर दायर याचिकाओं की फोटो कॉपी मंगवाई है. हिंदू पक्ष की पांच महिलाओं ने दर्शन और पूजन को लेकर याचिका दायर की थी. इस मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.