UP: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) और श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) केस में वाराणसी (Varanasi) की जिला अदालत में गुरुवार को सुनवाई होगी. जिला अदालत में हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी परिसर हिंदुओं को सौंपने मांग की है. याचिका में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध के अलावा पूजा करने की इजाजत वाली अर्जी भी दाखिल की गई है.
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) और श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) मामले की बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी. लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. बुधवार को हाईकोर्ट में इंतजामिया कमेटी ने अपनी दलीलें पेश की. मस्जिद कमेटी ने बुधवार को वक्फ एक्ट और 1991 के प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया था.
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) और श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) केस में मस्जिद कमेटी की बहस बुधवार को पूरी नहीं हो सकी. अब इस मामले में तीन नवंबर को सुनवाई होगी. इस दिन सबसे पहले मुस्लिम पक्ष अपनी बहस पूरी करेगा. उसके बाद दूसरे पक्ष को मौका मिलेगा. ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इस मामले में राखी सिंह के साथ ही पांचों वादी महिलाओं और यूपी सरकार समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया है.
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद केस में सर्वे के दौर हिंदू पक्ष के ओर से वजूखाने में कथित शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था. जिसके बाद कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई. उस याचिका में कोर्ट से कथित शिवलिंग में पूजा की अनुमित मांगी गई है. इसके अलावा इसी याचिका में कथित शिवलिंग वाली जगह को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग रखी गई है. जबकि याचिका में मुस्लिमों की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग रखी गई है. वाराणसी जिला जज कोर्ट से 12 सितंबर को आए फैसले के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है.