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वाराणसी कोर्ट में 23 की तारीख तय
ज्ञानवापी मामले में सु्प्रीम कोर्ट में अब कल शाम 3 बजे सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने तब तक के लिए वाराणसी कोर्ट में भी सुनवाई पर रोक लगा दी है. इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने अगली तारीख 23 मई तय कर दी है.
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही वाराणसी कोर्ट कर सकेगा सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ट्रायल कोर्ट से शुक्रवार, 20 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा. ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार, 20 मई को दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही वाराणसी कोर्ट मामले की सुनवाई हो सकेगी.
ज्ञानवापी मामले में 20 मई को होगी सुनवाई
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट और सिविल जज की अदालत में 19 मई, यानी आज सुनवाई होनी थी, जोकि अब कल यानी 20 मई को होगी. इस पूरे मामले में अब तक 6 और 7 मई के अलावा 14 से 16 मई के बीच हुई सर्वे की रिपोर्ट सिविल जज की कोर्ट में पेश कर दी गई है. ऐसे में अब वाराणसी और सुप्रीम कोर्ट में 20 मई को मामले की सुनवाई होगी.
सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष ने मांगा वक्त
ज्ञानवापी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन का कहना है कि हमने अभी तक कोई हलफ़नामा दाख़िल नहीं किया है, मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए रखा था. इसमें अतिरिक्त गतिविधियां हुई हैं, कई अतिरिक्त दस्तावेज हैं, जिसे कोर्ट के रिकॉर्ड पर लाना है इसके लिए हम कोर्ट से कुछ वक्त की मोहलत मांगेगे. हमने वहां (वाराणसी) में भी कुछ समय मांगा है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और हमें हर दस्तावेज को रिकॉर्ड में रखने की ज़रूरत है। तो एक साथ 2 कार्यवाही नहीं चल सकती है.
10-12 पेज की है सर्वे रिपोर्ट
ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट को लेकर सहायक कोर्ट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि रिपोर्ट 10-12 पेज की है. उन्होंने बताया कि, हम इसे आज सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कोर्ट में पेश करेंगे. आगे की प्रक्रिया कोर्ट पर निर्भर है. कोर्ट इसकी जांच करेगा और फिर आगे का आदेश दिया जाएगा.
14 से 16 मई की सर्वे रिपोर्ट सिविल जज की कोर्ट में पेश
वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट और सिविल जज की अदालत में गुरुवार, यानी आज सुनवाई होनी है. इस पूरे मामले में अब तक 6 और 7 मई को हुई कार्यवाही की रिपोर्ट सिविल कोर्ट को सौंप दी गई है. यह ब्योरा सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने 18 मई को कोर्ट के समक्ष पेश की. ऐसे में आज सुनवाई से पहले 14 से 16 मई के बीच हुई सर्वे की रिपोर्ट भी सिविल जज की कोर्ट में पेश कर दी गई है.
हड़ताल के कारण 18 मई को नहीं हो सकी थी सुनवाई
दरअसल, इससे पहले 18 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में मिले शिवलिंग की पैमाइश और शासकीय अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर सिविल जज सीनियर डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण प्रकरण की सुनवाई नहीं हो सकी. बुधवार को वकीलों के खिलाफ शासन के एक पत्र पर नाराजगी के चलते हड़ताल का फैसला लिया गया है. मामले में अधिवक्ताओं की ओर से कहा गया है कि आगे की रणनीति के लिए यूपी बार कौंसिल और बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार पुन:बैठक कर निर्णय लिया जाएगा. ऐसे में पूरी संभावना है कि आज ज्ञानवापी मामले की सुनवाई हो सकेगी.